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जयाप्रदा से रंगीन होगी रामपुर की शाम का बयान देकर फंसे सम्भल के सपा जिलाध्यक्ष, मुकदमा दर्ज

रामपुर की भाजपा प्रत्याशी जयाप्रदा को लेकर दिए गए विवादित बयान के मामले में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष फिरोज खां फंस गए हैं।

By Narendra KumarEdited By: Published: Fri, 29 Mar 2019 12:17 PM (IST)Updated: Fri, 29 Mar 2019 07:45 PM (IST)
जयाप्रदा से रंगीन होगी रामपुर की शाम का बयान देकर फंसे सम्भल के सपा जिलाध्यक्ष, मुकदमा दर्ज
जयाप्रदा से रंगीन होगी रामपुर की शाम का बयान देकर फंसे सम्भल के सपा जिलाध्यक्ष, मुकदमा दर्ज

सम्भल, जेएनएन। रामपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी जया प्रदा के खिलाफ विवादित बयान देने के मामले में सपा जिलाध्यक्ष फिरोज खां फंस गए हैं। हयातनगर थाने की इंस्पेक्टर ने खुद वादी बनकर उनके खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। विवादित बयान का वीडियो वायरल होने के बाद महिला आयोग के साथ एसडीएम सम्भल ने भी नोटिस दिया है।

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इंस्पेक्टर हयातनगर रविंद्र प्रसाद सिंह ने मुकदमें उल्लेख किया कि वे अपने हमराही प्रशांत सिंह, हरवीर सिंह के साथ लोकसभा निर्वाचन सम्भल में शांति व्यवस्था में गश्त में थे। चर्चा सुनी कि सपा जिलाध्यक्ष फिरोज खां ने रामपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी जया प्रदा नाहटा के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो देखा तो पता चला कि जिलाध्यक्ष फिरोज खां पुत्र सद्दीक खान निवासी मुहल्ला नजरखेर सरायतरीन द्वारा सार्वजनिक कार्यालय सपा कार्यालय पक्का बाग सरायतरीन पर यह टिप्पणी की है। वीडियो में सपा जिलाध्यक्ष कहते सुनाई दे रहे हैं कि जया प्रदा के रामपुर में आने से शाम रंगीन होगी। इससे स्पष्ट है कि टिप्पणी अभद्र है।  यह कृत्य धारा 123 लोक प्रतिनिधित्व अधिनयम व 171 (6)/509 व भादवि की हद तक पहुंचती है। 

ये है दंड का प्रावधान

धारा 509 - जो कोई किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहेगा, कोई ध्वनि या अंग विच्छेद करेगा या कोई वस्तु प्रदर्शित करेगा। इस आशय से कि उस स्त्री की एकांगता का अतिक्रमण करेगा। उसे एक अवधि के लिए साधारण कारावास की सजा। जो तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा।


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