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चुनावों में लेन-देन पर आयकर विभाग की नजर, इतने रुपये से ज्यादा मिले तो दिखाने होंगे दस्तावेज

लोकसभा चुनावों में धनबल का इस्तेमाल रोकने के लिए आयकर विभाग भी सक्रिय हो गया है। महकमे के अधिकारी सभी बड़े लेन-देन पर नजर रखेंगे।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Tue, 19 Mar 2019 07:15 PM (IST)Updated: Tue, 19 Mar 2019 07:15 PM (IST)
चुनावों में लेन-देन पर आयकर विभाग की नजर, इतने रुपये से ज्यादा मिले तो दिखाने होंगे दस्तावेज
चुनावों में लेन-देन पर आयकर विभाग की नजर, इतने रुपये से ज्यादा मिले तो दिखाने होंगे दस्तावेज

जेएनएन, चंडीगढ़। लोकसभा चुनावों में धनबल का इस्तेमाल रोकने के लिए आयकर विभाग भी सक्रिय हो गया है। महकमे के अधिकारी सभी बड़े लेन-देन पर नजर रखेंगे। चुनाव आयोग की मदद से टोल फ्री नंबर 18001804815 जारी किया गया है जिस पर पैसे के लेन-देन से संबंधित शिकायतें की जा सकेंगी।

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आम चुनाव में नकद लेन-देन की निगरानी के लिए आयकर विभाग ने कंट्रोल रूम और शिकायत मॉनिटरिंग सेल बनाया है। दस लाख रुपये से अधिक की नकदी को लाने-ले जाने के लिए दस्तावेज साथ होने चाहिए, ताकि धन के स्रोत का पता लग सके।

हरियाणा के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. इंद्रजीत ने कहा कि टोल-फ्री नंबर पर कोई भी व्यक्ति अधिकतम राशि की आवाजाही या अन्य संदिग्ध वस्तुएं, जो मतदाताओं को प्रभावित कर सकती हैं, आदि के संबंध में शिकायत दे सकता है।

सर्विस वोटर पोर्टल शुरू

उन्होंने बताया कि चुनाव में सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सर्विस वोटर पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल पर सैनिक अपना वोट बनवा सकते हैं। लोकसभा चुनाव में पहली बार इलेक्ट्रानिकली ट्रांसमीटिड पोस्टल बैलेट व्यवस्था लांच की है। सर्विस वोटर के लिए फार्म नंबर-2, 2ए व 3 भरना अनिवार्य है। यदि सर्विस वोटर की पत्नी भी उसके साथ रह रही है तो उसे भी सर्विस पोर्टल से वोट बनवाने का अधिकार है।

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