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अब वोटर कार्ड के बिना भी आप डाल पाएंगे वोट, जानिए कैसे

जिन मतदाताओं के पास वोटर कार्ड नहीं है या उनके घर मतदाता पर्ची नहीं पहुंची है तो वह ऑनलाइन भारत निर्वाचन आयोग की साइट पर जाकर पर्ची निकाल सकते हैं।

By Raksha PanthariEdited By: Published: Wed, 10 Apr 2019 06:21 PM (IST)Updated: Thu, 11 Apr 2019 05:20 PM (IST)
अब वोटर कार्ड के बिना भी आप डाल पाएंगे वोट, जानिए कैसे
अब वोटर कार्ड के बिना भी आप डाल पाएंगे वोट, जानिए कैसे

देहरादून, जेएनएन। आपका नाम मतदाता सूची में है, मगर वोटर कार्ड नहीं है, तब भी चिंता की कोई बात नहीं। इसके बिना भी आप आराम से वोट डाल सकते हैं। आपके पास पहचान के लिए ये 11 तरह के प्रमाण पत्र होने जरूरी हैं। 

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जिन मतदाताओं के पास वोटर कार्ड नहीं है या उनके घर मतदाता पर्ची नहीं पहुंची है तो वह ऑनलाइन भारत निर्वाचन आयोग या मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर जाकर यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं। इसके लिए साइट पर अपना नाम, जन्मतिथि, विधानसभा क्षेत्र डालना होगा। इससे मतदाताओं को एक पर्ची मिलेगी, जिस पर यह लिखा होगा कि उनका मतदान स्थल कौन सा है और किस कमरे में उनका वोट है। इसका प्रिंट निकालकर अपने पास रख लें और जब वोट डालने जाएं तो आयोग की ओर से निर्धारित प्रमाण पत्र दिखाकर वोट डाला जा सकता है।

मामूली त्रुटियां होंगी नजरअंदाज

निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिए हैं कि मतदान अधिकारी वोटर कार्ड की मामूली त्रुटियों को नजरंदाज करेंगे। वोटर कार्ड में किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र का नाम दर्ज हो, ऐसी स्थिति में मतदान अधिकारी वोटर का नाम अपनी सूची में देखेंगे और नाम दर्ज होने पर वोट डलवाना सुनिश्चित करेंगे। यदि वोटर कार्ड पर फोटो साफ नहीं है तो पहचान के अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर भी मतदाता वोट डाल सकेंगे।

कोई भी एक दस्तावेज चाहिए

-पासपोर्ट

-ड्राइविंग लाइसेंस

-आधार कार्ड

-पैन कार्ड

-राज्य/केंद्र सरकार, पब्लिक लि. कंपनी की ओर से जारी सेवा पहचान प्रमाण पत्र।

-बैंक/डाकघर की ओर से जारी फोटो पासबुक

-एनपीआर के तहत जारी स्मार्ट कार्ड

-मनरेगा जॉब कार्ड

-श्रम मंत्रालय की ओर से जारी स्वास्थ्य बीमा कार्ड

-फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज

-सांसद/विधायक/विधान परिषद सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र

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