लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए हार्दिक ने गुजरात हाई कोर्ट में दायर की याचिका
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक दो वर्ष की सजा मिलने पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 (3) के तहत कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है।
By Bhupendra SinghEdited By: Published: Sat, 09 Mar 2019 07:42 PM (IST)Updated: Sun, 10 Mar 2019 12:33 AM (IST)
राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद। लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने निचली अदालत में सुनाई गई सजा के खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है। याचिका में उन्होंने तोड़फोड़ और आगजनी के मामले में सत्र न्यायालय द्वारा सजा को स्थगित कर दोषमुक्त करने की अपील की है। हाई कोर्ट इस पर 11 मार्च को सुनवाई करेगा। हार्दिक जामनगर, पोरबंदर या मेहसाणा से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं।
पाटीदार आरक्षण आंदोलन समिति के संयोजक हार्दिक पटेल और उनके साथी पाटीदार नेताओं को जुलाई 2018 को विधायक ऋषिकेश पटेल के कार्यालय में तोड़फोड़ और आगजनी के मामले में मेहसाणा की अदालत ने दो साल की सजा सुनाई थी।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक दो वर्ष की सजा मिलने पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 (3) के तहत कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है।
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