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Lok Sabha Election 2019: झारखंड के पूर्व मंत्री दुलाल भुइंया ने लगाई चुनाव लड़ने की गुहार, HC ने CBI से मांगा जवाब

Lok Sabha Election 2019. राज्य के पूर्व भू राजस्व मंत्री दुलाल भुइंया को रांची की सीबीआइ अदालत ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में 5 साल की सजा सुनाई है।

By Alok ShahiEdited By: Published: Fri, 29 Mar 2019 05:35 PM (IST)Updated: Fri, 29 Mar 2019 05:50 PM (IST)
Lok Sabha Election 2019: झारखंड के पूर्व मंत्री दुलाल भुइंया ने लगाई चुनाव लड़ने की गुहार, HC ने CBI से मांगा जवाब
Lok Sabha Election 2019: झारखंड के पूर्व मंत्री दुलाल भुइंया ने लगाई चुनाव लड़ने की गुहार, HC ने CBI से मांगा जवाब

रांची, राज्‍य ब्‍यूरो। Lok Sabha Election 2019 - राज्य के पूर्व भू राजस्व मंत्री दुलाल भुइंया ने लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए झारखंड हाई कोर्ट की शरण ली है। दुलाल ने अपनी सजा को स्थगित कर चुनाव लड़ने की हाई कोर्ट से गुहार लगाई है। उच्‍च न्‍यायालय ने पूर्व मंत्री की याचिका पर सीबीआइ से जवाब मांगा है। केंद्रीय जांच एजेंसी इस मामले में दो हफ्ते में जवाब दाखिल करेगी। बता दें कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में दुलाल भुइंया को सीबीआई कोर्ट ने पांच साल की सश्रम कैद और दस लाख जुर्माने की सजा सुनाई है।

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पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां को मिली है पांच साल की सजा, दस लाख जुर्माना

दुलाल भुइयां को आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी मानते हुए पांच साल  के सश्रम कैद की  सजा सुनाई गई है। रांची में सीबीआइ के विशेष अदालत के जज एके मिश्र की अदालत ने पिछले साल जून में दुलाल को सजा सुनाते हुए उन पर दस लाख का जुर्माना भी लगाया था। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर उन्हें एक साल अतिरिक्त सजा भी काटनी होगी। 

आय से  अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में उनके खिलाफ सीबीआइ ने कुल एक करोड़ तीन लाख चार हजार 547 रुपए की संपत्ति जमा करने का आरोप लगाया था। गवाहों के बयान, साक्ष्य और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दुलाल को आय से 86 लाख रुपए अधिक जमा करने का दोषी पाया और पांच साल की सजा सुनाई।


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