चुनाव आयोग ने की रमजान के दौरान आखिरी तीन चरणों के मतदान के समय में बदलाव की मांग खारिज
पांचवें चरण का मतदान सोमवार को है। जबकि छठे चरण का मतदान 12 मई को और आखिरी चरण का मतदान 19 मई को होगा।
नई दिल्ली, प्रेट्र। चुनाव आयोग ने रमजान के दौरान आम चुनाव के आखिरी तीन चरणों के मतदान के समय में बदलाव की मांग को खारिज कर दिया है। मतदान सुबह सात की बजाय पांच से शुरू कराने की मांग की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आयोग को इस संबंध में विचार करने को कहा था। याचिकाकर्ता वकील मोहम्मद निजामुद्दीन पाशा और असद हयात का कहना था कि इन शेष चरणों के दौरान देश के कई हिस्सों में 'लू' चलने की परिस्थितियां मौजूद होंगी और रमजान का महीना भी रहेगा, इसलिए मतदान पहले शुरू कराया जाए। मतदान सुबह 7 बजे की बजाय तड़के 5 बजे से कराने की मांग की गई थी। रमजान का महीना सात मई (मंगलवार) से शुरू हो रहा है।
चुनाव आयोग ने पाशा को लिखे पत्र में कहा, 'समाज के हर वर्ग की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए मतदान की अवधि वैधानिक आठ घंटे की जगह 11 घंटे की रखी गई है। आयोग के लिए पांचवें, छठे और सातवें चरण के मतदान के समय में बदलाव करना संभव नहीं है।'
पांचवें चरण का मतदान सोमवार को है। जबकि, छठे चरण का मतदान 12 मई को और आखिरी चरण का मतदान 19 मई को होगा।
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