Move to Jagran APP

Lok Sabha Elections 2019: प्रत्याशियों को अपने अपराधिक रिकॉर्ड के विज्ञापन देने होंगे

Lok Sabha Elections 2019 चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों के लिए विज्ञापन देकर अपने अपराधिक रिकॉर्ड के बारे में जानकारी देने को अनिवार्य बना दिया है।

By Arun Kumar SinghEdited By: Published: Sun, 10 Mar 2019 11:26 PM (IST)Updated: Mon, 11 Mar 2019 01:12 AM (IST)
Lok Sabha Elections 2019: प्रत्याशियों को अपने अपराधिक रिकॉर्ड के विज्ञापन देने होंगे
Lok Sabha Elections 2019: प्रत्याशियों को अपने अपराधिक रिकॉर्ड के विज्ञापन देने होंगे

 नई दिल्ली, प्रेट्र। मतदाताओं को अब अपने प्रत्याशियों के अपराधिक रिकॉर्ड के बारे में पता लगाने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों के लिए विज्ञापन देकर अपने अपराधिक रिकॉर्ड के बारे में जानकारी देने को अनिवार्य बना दिया है। मतदान की तारीख से पहले हर प्रत्याशी को प्रमुख टीवी चैनलों और अखबारों में कम से कम तीन बार यह विज्ञापन देना होगा।

loksabha election banner

हालांकि, इस संबंध में 10 अक्टूबर, 2018 को ही निर्देश जारी कर दिए गए थे। लेकिन इस नियम का इस लोकसभा चुनाव में पहली बार इस्तेमाल होगा। राजनीतिक दलों को भी अपने प्रत्याशियों के अपराधिक रिकॉर्ड के बारे में विज्ञापन देना अनिवार्य होगा।

इसका मतलब हुआ कि चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशी और उसकी पार्टी को तीन अलग-अलग तारीखों को अग्रणी टीवी चैनलों और अखबारों में अपराधिक रिकॉर्ड का विज्ञापन प्रकाशित कराना होगा। जिस प्रत्याशी का कोई अपराधिक रिकॉर्ड नहीं होगा, उसे इसका उल्लेख करना होगा। इसके लिए प्रत्याशी को अब संशोधित फॉर्म 26 भरना होगा।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.