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Covid-19: केरल में 6 अप्रैल को मतदान के मद्देनजर चुनाव प्रचार में नहीं जुटा सकेंगे भीड़, EC ने लगाया बैन

रत के चुनाव आयोग ने 6 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले रविवार को भीड़ और उत्सव में लोगों की भारी भागीदारी पर प्रतिबंध लगाने को मंजूरी दे दी है। केरल राज्य में कोटिकलाशम की प्रथा को मंजूरी न देने के प्रस्ताव को आयोग ने मंजूर किया।

By Nitin AroraEdited By: Published: Sat, 03 Apr 2021 01:11 PM (IST)Updated: Sat, 03 Apr 2021 01:11 PM (IST)
Covid-19: केरल में 6 अप्रैल को मतदान के मद्देनजर चुनाव प्रचार में नहीं जुटा सकेंगे भीड़, EC ने लगाया बैन
Covid-19: केरल में 6 अप्रैल को मतदान के मद्देनजर चुनाव प्रचार में नहीं जुटा सकेंगे भीड़, EC ने लगाया बैन

तिरुवनंतपुरम, पीटीआइ। COVID-19 के बढ़ते प्रभाव के कारण केरल में चुनाव प्रभावित होने के आसार हैं। चुनाव आयोग द्वारा केरल में चुनाव प्रचार के लिए भीड़ पर प्रतिबंध लगा दिया है। आयोग का कहना है कि खुले तौर पर पहले जैसे चुनाव प्रचार में भीड़ को साथ लेकर जाना संभव नहीं हो सकेगा। 

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राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, टीका राम मीणा के अनुरोध के आधार पर, भारत के चुनाव आयोग ने 6 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले रविवार को भीड़ और उत्सव में लोगों की भारी भागीदारी पर प्रतिबंध लगाने को मंजूरी दे दी है।

स्थानीय भाषा में कोटिकलाशम के रूप में पहचाने जाने वाला, खुले चुनाव प्रचार का समापन दक्षिणी राज्य में एक जाम्बोरे हुआ करता था जिसमें प्रत्येक राजनीतिक दल शो में रंग जोड़ने के लिए अधिकतम समर्थकों को लाकर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करता है।

ईसीआई ने एक पत्र में कहा, 'केरल राज्य में कोटिकलाशम की प्रथा को मंजूरी न देने के प्रस्ताव को आयोग ने मंजूर किया।'


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