कर'नाटक': अब एंग्लो इंडियन सदस्य की नियुक्ति को लेकर SC पहुंचे कांग्रेस-JDS
कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन ने अब राज्यपाल के निर्णय को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की है।
नई दिल्ली (माला दीक्षित)। कर्नाटक में सरकार बनाने के घमासान के बीच राज्यपाल ने बीएस येद्दयुरप्पा को सीएम पद की शपथ दिला दी। वहीं, शपथ समारोह पर रोक लगाने की मांग ठुकरा दिए जाने के बाद कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन ने भी भाजपा और राज्यपाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक ओर कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन भाजपा पर विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप लगाकर राजनैतिक मोर्चाबंदी किए हुए है तो दूसरी ओर इस गठबंधन ने अब कानूनी मोर्चाबंदी भी शुरू कर दी है।
कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन ने अब सुप्रीम कोर्ट में एक और अर्जी दाखिल कर राज्यपाल के आदेश को चुनौती दी है। अर्जी में राज्यपाल पर भाजपा का पक्ष लेने आरोप लगाए गए हैं। अर्जी में कहा गया है कि चूंकि अभी तक मुख्यमंत्री ने सदन में अपना बहुमत साबित नहीं किया है ऐसे मे कैबिनेट के कहने पर राज्यपाल एंग्लो इंडियन विधायक नामित नहीं कर सकते।
कांग्रेस जेडीएस ने कोर्ट मे अर्जी मेंशन कर एंग्लो इंडियन विधायक को मनोनीत करने के मामले पर जल्द सुनवाई माँगी। कोर्ट ने तल मुख्य मामले के साथ इस अर्जी पर भी सुनवाई की मंज़ूरी दी।@JagranNews — Mala Dixit (@mdixitjagran) May 17, 2018
अर्जी मे मुख्यमंत्री बीएस यदुरप्पा के सदन मे बहुमत साबित करने तक एंग्लो इंडियन समुदाय के विधायक को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाने पर रोक लगाने की मांग की गई है। ये भी कहा गया है कि राज्यपाल के ऐसे किसी भी आदेश पर रोक लगाई जाए।@JagranNews— Mala Dixit (@mdixitjagran) May 17, 2018
कांग्रेस ने इस मामले में भी कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की है। फिलहाल, कोर्ट ने अर्जी स्वीकार करते हुए सुनवाई की मंजूरी दे दी है। शुक्रवार को अदालत मुख्य मामले के साथ इस अर्जी पर भी सुनवाई करेगी।
गौरतलब है कि कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन राज्यपाल के बीएस येद्दयुरप्पा को सरकार बनाने के न्यौते के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था और शपथ ग्रहण समारोह पर रोक लगाने की मांग की थी। जिसके बाद कोर्ट ने शपथ ग्रहण समारोह पर रोक लगाने की मांग तो ठुकरा दी, लेकिन भाजपा से बहुमत के लिए जरूरी संख्या वाले विधायकों के समर्थन की लिस्ट मांगी है।