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Jharkhand Assembly Election 2019: बूथ पर वोट मांगा तो बिना वारंट होगी गिरफ्तारी

Jharkhand Assembly Election 2019. पार्टी या प्रत्याशी 200 मीटर के भीतर शिविर नहीं लगा सकेंगे। निर्वाचन आयोग ने सख्ती से लागू कराने का आदेश दिया।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Tue, 03 Dec 2019 07:14 PM (IST)Updated: Tue, 03 Dec 2019 07:14 PM (IST)
Jharkhand Assembly Election 2019: बूथ पर वोट मांगा तो बिना वारंट होगी गिरफ्तारी
Jharkhand Assembly Election 2019: बूथ पर वोट मांगा तो बिना वारंट होगी गिरफ्तारी

रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand Assembly Election 2019 मतदान केंद्रों पर कोई भी प्रत्याशी मतदान के दिन किसी व्यक्ति से वोट मांगता है, तो उसकी अविलंब गिरफ्तारी होगी। बिना वारंट के ही उसे गिरफ्तार किया जा सकेगा और उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के इस प्रावधान को सख्ती से अनुपालन कराने का निर्देश सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को दिया है। इसके लिए 100 मीटर की परिधि की सीमा तय की गई है। इस परिधि के भीतर वोट मांगना अपराध माना जाएगा।

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अधिनियम के अनुसार, मतदान के दिन मतदान केंद्रों के 200 मीटर के भीतर प्रत्याशियों द्वारा शिविर लगाने पर प्रतिबंध रहेगा। आयोग ने इसे भी सख्ती से लागू कराने का निर्देश दिया है। मतदान केंद्रों में कोई भी प्रत्याशी या अन्य व्यक्ति शस्त्र भी नहीं ले जा सकेगा। पहले चरण में कांग्रेस प्रत्याशी केएन त्रिपाठी द्वारा मतदान केंद्र पर रिवॉल्वर लहराने की घटना के बाद आयोग ने ऐसा करने वाले व्यक्ति या प्रत्याशी को अविलंब गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई करने को कहा है।

गोपनीयता भंग की तो होंगे वोट से वंचित

यदि कोई वोटर मतदान की गोपनीयता भंग करने का प्रयास या मतदान की निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन करने से इन्कार करता है, तो उसे वोटिंग के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। यह अधिकार पीठासीन पदाधिकारी को दिया गया है। यदि ऐसे किसी वोटर को पहले ही वोटर स्लिप दे दिया गया है, तो उसे वापस ले लिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति मतदान केंद्र पर अशिष्टतापूर्ण व्यवहार करता है, तो उसे बूथ से बाहर हटाने का भी अधिकार पीठासीन पदाधिकारी को है। यदि वह व्यक्ति पीठासीन पदाधिकारी की अनुमति के बगैर दोबारा प्रवेश करता है, तो पीठासीन पदाधिकारी के आदेश पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा।


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