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Nomination से दस दिन पहले तक दर्ज करा सकते हैं voter list में नाम, ऐसे करें आवेदन

पात्र लोगों के वोट बनाने का काम जारी रहेगा। चुनाव प्रत्याशियों के नामांकन की तिथि से दस दिन पहले तक कोई भी व्यक्ति वोट बनवा सकता है।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Thu, 05 Sep 2019 03:34 PM (IST)Updated: Fri, 06 Sep 2019 09:23 PM (IST)
Nomination से दस दिन पहले तक दर्ज करा सकते हैं voter list में नाम, ऐसे करें आवेदन
Nomination से दस दिन पहले तक दर्ज करा सकते हैं voter list में नाम, ऐसे करें आवेदन

चंडीगढ़ [सुधीर तंवर]। हरियाणा में विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुटे निर्वाचन विभाग ने मतदान का ग्राफ बढ़ाने के लिए कमर कस ली है। विगत लोकसभा चुनावों के बाद मतदाता सूची में दो लाख 70 हजार युवाओं को वोटर लिस्ट में शामिल करने के बाद विभाग की नजर उन युवाओं पर है, जिन्होंने 18 साल की उम्र पूरी होने के बावजूद अभी तक वोट नहीं बनवाया है।

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विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन विभाग ने भले ही मतदाता सूचियों का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के तहत अंतिम प्रकाशन कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद पात्र लोगों के वोट बनाने का काम जारी रहेगा। चुनाव प्रत्याशियों के नामांकन की तिथि से दस दिन पहले तक कोई भी व्यक्ति वोट बनवा सकता है। चूंकि अभी हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, इसलिए वोट बनवाने की अंतिम तिथि भी अभी तय नहीं है। हालांकि चुनावों की घोषणा कभी भी हो सकती है, इसलिए पात्र युवाओं को वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए तुरंत आवेदन कर देना चाहिए।

युवाओं को वोट बनवाने के लिए प्रेरित करने को निर्वाचन विभाग ने जागरूकता अभियान छेड़ा है। विशेषकर छात्रों का नाम मतदाता सूची में डलवाने के लिए कॉलेज और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों के मुखियाओं की मदद ली जा रही है। इसके अलावा लोगों से आह्वान किया जा रहा कि यदि अभी तक किसी ने वोट नहीं बनवाया है और वह पहली जनवरी 2019 को 18 साल की उम्र पूरी कर चुका तो वह अब भी वोट बनवा सकता है।

ऐसे व्यक्ति संबंधित बीएलओ (बूथ लेवल अफसर), निर्वाचन पंजीयन अधिकारी, सहायक निर्वाचन पंजीयन अधिकारी के पास फॉर्म छह भरकर वोट बनवा सकता है। यह फॉर्म निर्वाचन विभाग की वेबसाइट सीईओ हरियाणा डॉट एनआइसी डॉट इन पर भी उपलब्ध है जो डाउनलोड किए जा सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल एनवीएसपी डॉट इन पर ऑनलाइन माध्यम से भी वोट बनवा सकते हैं। वोट बनवाने के लिए दो पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, निवास और आयु प्रमाणपत्र अनिवार्य है। नए वोट के लिए ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. इंद्रजीत ने बताया कि कोई भी व्यक्ति यदि अपने वोट से संबंधित जानकारी लेना चाहता है तो वह विभाग की वेबसाइट सीईओ हरियाणा डॉट एनआइसी डॉट इन पर और वोटर हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क करें। यहां सभी प्रकार की जानकारी ली जा सकती है।

ऑनलाइन आवेदन से खत्म हुआ झंझट

राज्य की वोटर लिस्ट में अगर आपको अपना नाम दर्ज कराना है या अपने वोटर कार्ड में किसी गलती को सुधरवाना है तो चुनाव कार्यालय जाने की जरूरत नहीं। यह काम अब घर बैठे इंटरनेट की मदद से किया जा सकता है। इसके लिए बस आपको निर्वाचन आयोग के पोर्टल डब्ल्यूडब्ल्यूडब्लयू डॉट एनवीएसटी डॉट इन पर जाकर नाम को शामिल करने या गलती सुधारने के लिए आवेदन करना होगा। साइट पर निर्धारित फॉर्म भरकर यह काम किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन में पहले जो दिक्कतें आती थी, उनका भी अब पूरी तरह से समाधान किया जा चुका।

इन दस्तावेजों की होगी जरूरत

  • एक पासपोर्ट आकार का फोटो
  • पहचान पत्र जिसमें जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या हाई स्कूल की मार्कशीट दी जा सकती है
  • पते का प्रमाण राशन कार्ड, आपका पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या फोन या बिजली-पानी का बिल हो सकता है।

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