Delhi Election 2020: वोटिंग करने जा रहे हैं, क्या ये डॉक्यूमेट्स हैं आपके पास; पढ़िए यह स्टोरी
Delhi Election 2020 अगर आप भी दिल्ली में रहते हैं और मतदाता भी हैं जो यह स्टोरी पढ़ना आपके लिए जरूरी है। वरना एक चूक आपको वोटिंग से वंचित कर सकता है।
नई दिल्ली [संतोष कुमार सिंह]। Delhi Election 2020: दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के तहत शनिवार सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे चक मतदान होगा। अगर आप भी दिल्ली में रहते हैं और मतदाता भी हैं, जो यह स्टोरी पढ़ना आपके लिए जरूरी है। वरना एक चूक आपको वोटिंग से वंचित कर सकता है।
मतदाता सूची में नाम होना जरूरी
मतदान के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो। कई दफा लोग मतदाता पहचान पत्र (voter identity card) तो बनवा लेते हैं, लेकिन मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं करवा पाते, ऐसे में आप वोटिंग करने का अधिकार नहीं रखते हैं। मतदान करने से पहले लोगों को अपना नाम मतदाता सूची में पुष्ट कर लेना चाहिए। वैसे भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) और स्थानीय नेता-कार्यकर्ता भी समय-समय पर कैंप आदि लगाकर लोगों को मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए कहते हैं।
बीएलओ से मांग सकते हैं डुप्लीकेट पर्ची
मतदान से पहले अपना नाम सूची में चेक कर लें, अगर आपका नाम मतदाता सूची में है तो ही मतदान केंद्र पर जाएं। आपका नाम सूची में है तो वोटर स्लिप या वोटर आईकार्ड जरूरी लेकर जाएं। केंद्र पर स्लिप नहीं मिलने की स्थिति में आप मतदान केंद्र पर मौजूद BLO से डुप्लीकेट स्लिप मांग कर मांग कर सकते हैं। वैसे आप चाहें तो यह पर्ची आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं।
11 विधानसभा क्षेत्रों में क्यूआर कोड पर्ची का इस्तेमाल
दिल्ली में मतदान के दौरान कुछ विधानसभा क्षेत्रों में क्यूआर कोड युक्त पर्ची इस्तेमाल होगी, ऐसे में मतदाताओं को मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत भी होगी। चुनाव आयोग के मुतािबक, 11 विधानसभा क्षेत्रों में क्यूआर कोड युक्त पर्ची इस्तेमाल की जाएगी। इन क्षेत्रों के मतदान केंद्रों पर क्यूआर कोड स्कैन कर मतदाताओं की पहचान कर मतदान होगा। इन क्षेत्रों के मतदान केंद्रों पर बीएलओ (बुथ लेवल ऑफिसर) व पोलिंग अधिकारी बूथ एप से क्यूआर कोड स्कैन करेंगे। इसकी व्यवस्था कर दी गई है।
मतदान केंद्र पर होगी लॉकर की व्यवस्था
मतदान केंद्रों पर मोबाइल लॉकर की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन बूथ में मोबाइल लेकर जाने की स्वीकृति नहीं होगी। क्योंकि मतदान केंद्रों पर मोबाइल जमा कराने के लिए भीड़ हो सकती है। इस वजह से मतदान की प्रक्रिया धीमी हो सकती है। इसलिए मतदाताओं से अपील है कि वे मोबाइल लेकर मतदान केंद्र पर न जाएं। मोबाइल घर पर छोड़कर मतदान के लिए जाएं।
घर पर पहुंची वोटर स्लिप
मतदान के लिए फोटो वोटर स्लीप व वोटर पहचान पत्र लेकर बूथ पर आएं। फोटो वोटर स्लिप सभी मतदाताओं के घर पहुंचा दी गई है।
ये हैं 11 विकल्प
यदि किसी वजह से वोटर पहचान पत्र नहीं है, लेकिन यदि मतदाता सूची में नाम है तो फोटो वोटर स्लीप के बीच 11 तरह के पहचान पत्रों की जानकारी दी गई है।
पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, किसी सरकारी विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी द्वारा जारी सर्विस पहचान पत्र, बैंक एकाउंट या डाक घर के एकाउंट की पासबुक, पैन कार्ड, एनपीआर (राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर) स्मार्ट कार्ड, मनरेगा का कार्ड, श्रम मंत्रलय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा कार्ड, पेंशन से संबंधित दस्तावेज, विधायक व सांसदों को जारी सरकारी पहचान पहचान पत्र व आधार कार्ड शामिल है। इनमें से कोई भी पहचान पत्र होने पर मतदाता वोट डाल सकेंगे।