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गौतम गंभीर को दिल्‍ली कोर्ट से मिली राहत, दो वोटर आइडी कार्ड रखने वाली याचिका खारिज

दिल्‍ली की राउज एवेन्‍यू कोर्ट ने क्रिकेटर से राजनीति में कदम रखने वाले भाजपा सांसद गौतम गंभीर को राहत दी है। उनके खिलाफ दो वोटर आइडी कार्ड रखने का आरोप लगा था।

By Prateek KumarEdited By: Published: Tue, 22 Oct 2019 05:04 PM (IST)Updated: Tue, 22 Oct 2019 05:26 PM (IST)
गौतम गंभीर को दिल्‍ली कोर्ट से मिली राहत, दो वोटर आइडी कार्ड रखने वाली याचिका खारिज
गौतम गंभीर को दिल्‍ली कोर्ट से मिली राहत, दो वोटर आइडी कार्ड रखने वाली याचिका खारिज

नई दिल्‍ली, जागरण संवाददाता। दिल्‍ली की राउज एवेन्‍यू कोर्ट ने क्रिकेटर से राजनीति में कदम रखने वाले भाजपा सांसद गौतम गंभीर को राहत दी है। कोर्ट ने दो वोटर आइडी कार्ड रखने के मामले में राहत देते हुए याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि गौतम गंभीर पूर्वी दिल्‍ली से पहली बार लोकसभा का चुनाव जीत कर सांसद बने हैं। उनके खिलाफ आप नेता अतिशी ने यह याचिका दायर की थी।

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कब उठा था मामला

गौतम गंभीर ने जब लोकसभा चुनाव लड़ने का एलान किया तब उनके खिलाफ आम आदमी पार्टी की नेता अतिशि ने आरोप लगाया था कि उनका दो वोटर कार्ड है। आतिशी के मुताबिक, गौतम गंभीर के नाम पर एक राजेंद्र नगर तो दूसरे करोल बाग की वोटर आइडी है।

गंभीर ने किया था पलटवार

दो मतदाता पहचान पत्र के आरोपों पर गौतम गंभीर ने AAP के आरोपों पर करारा जवाब दिया था। गौतम गंभीर के खिलाफ आम आदमी पार्टी की तब की उम्मीदवार आतिशी के आरोपों पर गंभीर ने कहा था कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है इसलिए वे ऐसा कह रही हैं। उन्‍होंने कहा कि हम नकारात्मक राजनीति नहीं करते। इसके साथ ही केजरीवाल सरकार पर दिल्ली में पिछले 4.5 साल से कुछ काम नहीं करने का आरोप लगाया।

चुनाव आयोग से हुई थी शिकायत

इस मामले में शिकायत चुनाव आयोग से भी की गई थी। इसके बाद दिल्ली की कोर्ट में याचिका दायर कर जांच की मांग की गई थी। 

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