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    CG Election 2023: चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ सरकार का तोहफा; 47 लाख किसानों को मिलेगा फायदा; CM बघेल ने किया एलान

    By Prince SharmaEdited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 14 Sep 2023 07:45 AM (IST)

    CG Election 2023 छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर 562 करोड़ 50 लाख रुपये जारी किए गए हैं। केंद्रीय वित्त आयोग के निर्देशानुसार तथा राज्य शासन की सहमति से जिला पंचायत जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत के मध्य 101575 के अनुपात में यह राशि वितरित की गई है।15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर जारी की गई है राशि

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    CG Election 2023: चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ सरकार का तोहफा

    रायपुर, राज्य ब्यूरो। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर 562 करोड़ 50 लाख रुपये जारी किए गए हैं। ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों और जिला पंचायतों को इनमें से टाइड ग्रांट (बद्ध अनुदान) के रूप में 337 करोड़ 50 लाख रुपये और अनटाइड ग्रांट (अबद्ध अनुदान) के रूप में 225 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

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    ऐसे किया गया राशि का आबंटन

    पंचायत संचालनालय ने इस संबंध में राज्य के सभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को परिपत्र जारी किया गया है। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय और केंद्रीय वित्त आयोग के निर्देशानुसार तथा राज्य शासन की सहमति से जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत के मध्य 10:15:75 के अनुपात में यह राशि वितरित की गई है।

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    इसके अनुसार टाइड ग्रांट के रूप में जिला पंचायतों को कुल 33 करोड़ 75 लाख रुपये, जनपद पंचायतों को 50 करोड़ 62 लाख 50 हजार रुपये और ग्राम पंचायतों को 253 करोड़ 12 लाख 50 हजार रुपये का आबंटन सौंपा गया है, वहीं अनटाइड ग्रांट के रूप में भी जिला पंचायतों, जनपद पंचायतों और ग्राम पंचायतों के मध्य 10:15:75 के अनुपात में राशि आबंटित की गई हैं।

    ग्राम पंचायतों को 168 करोड़ 75 लाख रुपये का सौंपा आबंटन

    समय-सीमा में राशि अंतरित करने के निर्देश अनटाइड ग्रांट के तौर पर जिला पंचायतों को कुल 22 करोड़ 50 लाख रुपये, जनपद पंचायतों को 33 करोड़ 75 लाख रुपये और ग्राम पंचायतों को 168 करोड़ 75 लाख रुपये का आबंटन सौंपा गया है।

    पंचायत संचालनालय ने सभी ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों और जिला पंचायतों के खातों में आबंटित राशि समय-सीमा में अंतरित करने के निर्देश जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को दिए हैं।

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