CG Chunav 2018 : पार्टियों के आरोप-प्रत्यारोप पर निर्वाचन आयोग की खरी-खरी
Chhattisgarh Chunav 2018: आयोग ने नसीहत देते हुए कहा कि किसी के लिए पक्षपातपूर्ण कार्रवाई का प्रश्न ही नहीं उठता।
रायपुर, नईदुनिया प्रतिनिधि। चुनाव की आदर्श आचार संहिता में कार्रवाई को लेकर भेदभाव के आरोप-प्रत्यारोप पर शनिवार को निर्वाचन आयोग ने दलों को खरी-खरी सुनाई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने विज्ञप्ति जारी कर कहा कि छह बड़ी कार्रवाई की गई है। चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, जिसने भी नियम तोड़े उन्हें बख्शा नहीं गया है। निर्वाचन आयोग किसी के दबाव या पक्ष में काम नहीं करता है। नियम सभी के लिए समानरूप से लागू हैं और नियमों के अनुरूप ही कार्यवाही की जाती है।
आयोग ने नसीहत देते हुए कहा कि किसी के लिए पक्षपातपूर्ण कार्रवाई का प्रश्न ही नहीं उठता। सरकारी तंत्र का दुरूपयोग रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय आचार संहिता का पालन एवं नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने और शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं निर्विघ्न निर्वाचन के लिए प्रतिबद्ध है।
अभी तक इन शिकायतों पर हुई कार्रवाई
- इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा पार्टी पदाधिकारी के फर्जी लेटर हेड पर फर्जी जानकारी सोशल मीडिया द्वारा प्रसारित करने के संबंध में 19 नवंबर को प्राप्त शिकायत पर धारा 469, 471, 171 (छ) आइपीसी के तहत एफआइआर दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।
- 19 नवंबर को ही इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा फेक न्यूज के जरिये सामाजिक वैमनस्यता फैलाने और कांग्रेस नेताओं की छवि धूमिल करने के संबंध में शिकायत की गई थी। जिस पर एफआइआर दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।
- दो शिकायतें फेक न्यजू के बारे में प्राप्त हुई थीं। जिसमें यह शिकायत थी कि सामाजिक वैमनस्यता फैलाने और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की छवि धूमिल की जा रही है। इस शिकायत पर 171 (छ) आईपीसी के तहत पुलिस द्वारा इश्तगासा तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया है।
-बिना अनुमति भाजपा द्वारा जयस्तंभ चौक पर मंच निर्माण किए जाने के संबंध में कांग्रेस द्वारा की गई शिकायत के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत इश्तगासा तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया है।
--दिनांक 19 नवंबर को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में धारा 144 के उल्लंघन के संबंध में भाजपा द्वारा की गई शिकायत पर धारा 188 आइपीसी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126 के तहत एफआइआर दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।
-विभिन्न राजनीतिक दलों और नागरिकों से प्राप्त शिकायतों एवं स्थैतिक निगरानी दल और उड़न दस्ता दल की कार्यवाही के दौरान आबकारी अधिनियम के तहत 2,175 प्रकरण दर्ज किए गए जिनमें आबकारी विभाग द्वारा 2, 143 मामले और पुलिस विभाग द्वारा 32 मामलों में एफआइआर दर्ज किए गए हैं।