Chhattisgarh : प्रत्याशियों को 10 जनवरी तक देना होगा निर्वाचन खर्च का हिसाब
निर्धारित समय-सीमा में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने पर अभ्यर्थियों को चुनाव लड़ने से अयोग्य भी घोषित किया जा सकता है।
रायपुर। विधानसभा निर्वाचन में शामिल अभ्यर्थियों को अपने चुनाव से संबंधित खर्च का विवरण आगामी 10 जनवरी तक देना अनिवार्य है। निर्धारित समय-सीमा में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने पर अभ्यर्थियों को चुनाव लड़ने से अयोग्य भी घोषित किया जा सकता है। विधानसभा निर्वाचन 2018 के तहत मतगणना परिणाम घोषित होने के 30 दिवस के भीतर अर्थात 10 जनवरी 2019 तक सभी अभ्यर्थियों को निर्वाचन खर्च का विवरण जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा करने को कहा गया है।
इसके लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. बसवराजू एस. ने अभ्यर्थियों के निर्वाचन खर्च का विवरण दाखिल करने में समुचित सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करने तथा अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत विवरण का परीक्षण कर उन्हें अभिस्वीकृति प्रदान करने के लिए विधानसभावार अधिकारी भी नियुक्त कर दिए हैं।
कलेक्टर ने कहा है कि निर्वाचन व्यय विवरण प्रस्तुत करने के लिए अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन व सहायता की आवश्यकता है तो वे 24 दिसंबर को कलेक्टोरेट परिसर में पुराना डीआरडीए भवन और जिला महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय में उपस्थित होकर संबंधित अधिकारियों, सहायक व्यय प्रेक्षकों व लेखांकन प्रभारी से प्राप्त कर सकते हैं।
इन अधिकारियों को किया अधिकृत
कलेक्टर ने इसके लिए जिला कलेक्टोरेट परिसर स्थित पुराना डीआरडीए भवन के प्रथम तल में विधानसभा क्षेत्र 47 धरसींवा के लिए उप संचालक विवेक मिश्रा, 48 रायपुर ग्रामीण के लिए लेखा अधिकारी पुरुषोत्तम सोनी, 49 रायपुर नगर पश्चिम के लिए उप संचालक गिरीश भैयाजी काले को अधिकृत किया है।
इसी तरह कलेक्टोरेट परिसर स्थित जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास भवन के प्रथम तल में विधानसभा क्षेत्र 50 रायपुर नगर उत्तर के लिए सहायक संचालक भूमराज कौशल, 51 रायपुर नगर दक्षिण के लिए वरिष्ठ लेखा अधिकारी उमाकांत वर्मा, 52 आरंग के लिए सहायक संचालक केएन चन्द्राकर और 53 अभनपुर विधानसभा के लिए लेखा अधिकारी चन्द्रमणी पटेल को नियुक्त किया गया हैं।