पाकिस्तानी फंडिंग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यासीन मलिक समेत 7 पर कोर्ट ने तय किए आरोप
कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक और छह अन्य पर पाकिस्तानी प्रतिष्ठान से विदेशी फंडिंग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ...और पढ़ें
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कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक।
HighLights
यासीन मलिक पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय।
पाकिस्तानी प्रतिष्ठान से विदेशी फंडिंग लेने का आरोप।
पटियाला हाउस की विशेष एनआईए अदालत ने आरोप तय किए।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। हवाला के माध्यम से पाकिस्तानी प्रतिष्ठान से विदेशी फंडिंग लेने से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक और छह अन्य लोगों पर पटियाला हाउस की विशेष एनआईए अदालत ने के आरोप तय किए हैं।
विशेष एनआईए न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने यासीन मलिक के अलावा जहूर अहमद शाह वटाली, नवल किशोर कपूर, शब्बीर अहमद शाह, मसरत आलम, अब्दुल रशीद शेख और ट्रिसन फार्म्स एंड कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ भी आरोप तय किए।
आरोप तय के लिए पर्याप्त सामग्री मौजूद
वहीं, सभी साक्ष्यों को देखते हुए अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया सभी आरोपियों पर आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री मौजूद है। ऐसे आरोपितों पर पीएमएलए की धारा-तीन और धारा-चार के तहत अपराध का आरोप तय किया जाता है।
आतंकी फंडिंग सहित अन्य आरोप के एक अन्य मामले में यासीन को पहले ही दोषी करार देकर उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है और वह जेल में बंद है। उम्रकैद की सजा को फांसी में बदलने की मांग वाली एनआईए की अपील याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है।
