विकास यादव को फर्लो क्यों नहीं दिया जाए : हाई कोर्ट
जासं, नई दिल्ली : नीतिश कटारा हत्याकाड में उम्र कैद की सजा काट रहे विशाल यादव को फर्लो ि
जासं, नई दिल्ली : नीतिश कटारा हत्याकाड में उम्र कैद की सजा काट रहे विशाल यादव को फर्लो दिए जाने के मामले में हाई कोर्ट ने पूछा कि उसे फर्लो क्यों नहीं दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि यदि मृतक की मा नीलम कटारा सहित मामले के गवाहों को उससे खतरे की आशका नहीं है तो विकास यादव को फर्लो क्यों नहीं दिया जा सकता। दरअसल सजा काट रहे कैदियों को साल में एक निश्चित अवधि के लिए फर्लो के तहत अवकाश दिया जाता है।
विकास ने 21 दिन के फर्लो की माग की है, जबकि अधिकारी उसे राहत देने से मना कर रहे हैं। इसपर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति इंदरमीत कौर ने कहा कि करीब 16 साल जेल में बिता चुके विकास से यदि गवाहों को खतरे की आशका नहीं है तो उसे राहत दी जानी चाहिए। वहीं, नीलम कटारा और एक अन्य गवाह अजय कटारा ने कोर्ट से विकास को राहत दिए जाने का विरोध किया। पुलिस की ओर से पेश हुए वकील राजेश महाजन ने भी विरोध करते हुए कहा कि विकास इस राहत के लिए पात्रता की शर्तो को पूरा नहीं करता। यही नहीं हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने 25 साल की सजा के दौरान उसे कोई छूट नहीं देने की बात कही थी। कोर्ट ने दलीलों को सुनने के बाद कहा कि पासपोर्ट जब्त कर और सख्त शर्त के साथ विकास को राहत दी जा सकती है। उधर, नीलम कटारा और अजय कटारा के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किलों को पुलिस सुरक्षा मिली हुई है। विकास को फर्लो देने पर उनकी सुरक्षा को खतरा है। इस मामले की अगली सुनवाई 13 फरवरी को होगी।