Move to Jagran APP

ट्रेड लाइसेंस के शुल्क में सौ फीसद तक वृद्धि को मंजूरी

- दक्षिणी दिल्ली नगर निगम स्थायी समिति ने दी मंजूरी - व्यापार करने के लिए आवश्यक होता है निगम का ट्रेड लाइसेंस जागरण संवाददाता, नई दिल्ली दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में न केवल शादी ब्याह करना मंहगा होगा बल्कि व्यापार करना भी मंहगा हो जाएगा। इसके लिए निगम ट्रेड लाइसेंस शुल्क में 50 से 100 फीसद बढ़ोत्तरी की मंजूरी दे दी है। चार वर्ष बाद निगम ने बढोत्तरी का प्रस्ताव मंजूर किया है। इसका सीधा असर स्टार होटल, बैक्वेट हॉल समेत खाद्य उत्पादों की बिक्री करने वाले, मंनोरंजन के साधनों, विनिर्माण ईकाइयों के साथ भंडारण एवं बिक्री के पदार्थों पर पड़ेगा। इससे निगम को करोड़ों रूपये की आय प्रतिवर्ष होगी। बता दें कि निगम करीब

By JagranEdited By: Published: Mon, 18 Feb 2019 10:43 PM (IST)Updated: Mon, 18 Feb 2019 10:43 PM (IST)
ट्रेड लाइसेंस के शुल्क में सौ फीसद तक वृद्धि को मंजूरी
ट्रेड लाइसेंस के शुल्क में सौ फीसद तक वृद्धि को मंजूरी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली :

loksabha election banner

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में न केवल शादी का आयोजन करना महंगा होगा, बल्कि व्यापार करना भी महंगा हो जाएगा। इसके लिए निगम ट्रेड लाइसेंस शुल्क में 50 से 100 फीसद बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है। चार वर्ष बाद निगम ने बढ़ोतरी का प्रस्ताव मंजूर किया है। इसका सीधा असर स्टार होटल, बैंक्वेट हॉल समेत खाद्य उत्पादों की बिक्री करने वाले, मनोरंजन के साधनों, विनिर्माण इकाइयों के साथ भंडारण एवं बिक्री के पदार्थो पर पड़ेगा। इससे निगम को करोड़ों रुपये की आय प्रति वर्ष होगी। गौरतलब है कि निगम 85 तरह के हेल्थ ट्रेड लाइसेंस जारी करता है।

निगम की ओर से मंजूर किए शुल्क पांच सितारा होटलों को एकमुश्त 50 हजार शुल्क के अलावा एक लाख रुपये सालाना शुल्क चुकाना होगा। पहले यह शुल्क 50 हजार रुपये प्रतिवर्ष था, वहीं तीन स्टार होटलों की लाइसेंस 25 हजार एकमुश्त शुल्क के अलावा प्रति वर्ष 20 हजार शुल्क लगता था, लेकिन अब प्रतिवर्ष के शुल्क को 50 हजार रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा 100 सीटों के फूड कोर्ट में 10 हजार रुपये एकमुश्त शुल्क के अलावा प्रतिवर्ष 25 हजार रुपये शुल्क देना होगा। पहले यह शून्य हुआ करता था। 100 सीटों से अधिक के फूड कोर्ट 10 हजार रुपये का एकमुश्त शुल्क के अलावा 50 हजार रुपये वार्षिक शुल्क देना होगा। पहले भी यह शून्य हुआ करता था। इसी तरह 20 सीटों के भोजनालय के वार्षिक शुल्क को पांच हजार से 15 हजार रुपये कर दिया है। 20 से 50 सीटों के भोजनालय में अब 8 हजार रुपये वार्षिक के बजाय 15 हजार रुपये शुल्क चुकाना होगा। 50 सीटों से अधिक वाले भोजनालय को 10 हजार रुपये के बजाय 18 हजार रुपये वार्षिक चुकाना होगा। हींग, आटा, दाल, मसाले, बेकरी एवं कनफेक्शनरी, कोल्ड स्टोरेज, लेव¨रग एजेंट के वार्षिक शुल्क को 3600 से बढ़ाकर पांच हजार कर दिया गया है। निगम का कहना है कि दिल्ली में लगातार व्यापार में प्रगति हो रही है, इसलिए इसमें वृद्धि करना जरूरी हो गया है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.