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द इंडियन स्कूल में याचिका समिति को मिली खामियां

अनियमितता -ईडब्ल्यूएस के निर्धारित कोटे के तहत भी नहीं मिला दाखिला -तीन मंजिला के प्रमाणपत्र

By JagranEdited By: Published: Mon, 10 Dec 2018 09:19 PM (IST)Updated: Mon, 10 Dec 2018 09:19 PM (IST)
द इंडियन स्कूल में याचिका 
समिति को मिली खामियां
द इंडियन स्कूल में याचिका समिति को मिली खामियां

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली :

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दिल्ली विधानसभा की याचिका समिति ने दक्षिणी दिल्ली के सादिक नगर स्थित द इंडियन स्कूल में कई खामियां पाई हैं। समिति ने इसे गंभीरता से लिया है। आने वाले दिनों में स्कूल के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।

विभिन्न प्रकार की शिकायतें मिलने पर याचिका समिति के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के नेतृत्व में समिति के सदस्यों ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों और याचिकाकर्ता सुमन को साथ लेकर सोमवार को स्कूल का दौरा किया था। इस दौरान स्कूल ने भी अपने अधिवक्ता बुला रखे थे। समिति के सदस्यों और स्कूल संचालकों के बीच तीखी बहस हुई। काफी देर के बाद समिति ने स्कूल में निरीक्षण किया। जिसमें पाया गया कि स्कूल ने तीन मंजिला इमारत का ही कंप्लीशन प्रमाणपत्र ले रखा है। जबकि इमारत चार मंजिला है। स्कूल की छत पर भी गलत तरीके से पोर्टा केबिन बना रखे हैं। क्षमता से अधिक कक्षाएं लगाई जा रही हैं। स्कूल के बेसमेंट में भी कक्षाएं चलाए जाने के प्रमाण मिले हैं। स्कूल नर्सरी से 12वीं कक्षा तक चलाया जा रहा है। यह दो शिफ्ट में चलता है। पहली शिफ्ट में 2950 बच्चे हैं। वहीं ईडब्ल्यूएस के निर्धारित कोटे के तहत भी बच्चों को दाखिला नहीें दिया गया है।

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पुख्ता हुए प्रमाण कि फर्जी तरीके से नगर निगम ने चला दी थी फाइल

ग्रेटर कैलाश-1 स्थित ई-ब्लॉक के पार्क की याचिका समिति के निरीक्षण के दौरान गड़बड़ी मिली है। समिति ने पाया है कि फर्जी तरीके से नगर निगम दक्षिणी के अधिकारियों ने पार्क का दौरा करने की रिपोर्ट बना दी। समिति ने उद्यान विभाग के अधिकारियों से पार्क में बुलाकर आरडब्ल्यूए के पदाधिकारियों के सामने सवाल जवाब किए। जिसमें अधिकारी कोई जवाब नहीं दे पाए। आरडब्ल्यूए के राजन चड्ढा ने कहा कि निरीक्षण के दौरान नगर निगम की कलई खुल गई। दरअसल पार्क का दौरा ही नहीं किया गया था। अधिकारियों ने गलत तरीके से रिपोर्ट बना दी और पार्क का आवंटन निरस्त कर दिया।

बताया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में समिति स्कूल संचालकों और पार्क के मामले में नगर निगम के अधिकारियों को तलब कर सकती है।


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