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फारुक अब्दुल्ला के खिलाफ सुनवाई पर अदालत सहमत

जासं, नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने गुलाम कश्मीर को लेकर नेशनल काफ्रेंस (एनसी) के अध्यक्ष फारुख अब्दुल्ला के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 20 Nov 2017 08:58 PM (IST)Updated: Mon, 20 Nov 2017 08:58 PM (IST)
फारुक अब्दुल्ला के खिलाफ सुनवाई पर अदालत सहमत
फारुक अब्दुल्ला के खिलाफ सुनवाई पर अदालत सहमत

जासं, नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने गुलाम कश्मीर को लेकर नेशनल कान्फ्रेंस (एनसी) के अध्यक्ष फारुक अब्दुल्ला के कथित विवादित बयान पर उनके खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई पर सहमति जताई है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरिशकर की पीठ ने फारुक अब्दुल्ला खिलाफ दायर जनहित याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। याचिकाकर्ता के वकील ने तत्काल सुनवाई करने का आग्रह किया। इस पर पीठ ने कहा कि कोई संकट या जल्दबाजी नहीं है। इसके लिए किसी अन्य दिन तक के लिए इंतजार क्यों नहीं किया जा सकता है? सामाजिक कार्यकर्ता मौलाना अंसार रजा ने यह याचिका दायर की है। याचिका में उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने पाकिस्तान का समर्थन कर भारत का अपमान किया है। मामले की तत्काल जाच और सासद को गिरफ्तार किया जाए।


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