दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन को राहत, HC ने पुलिस डेटा हासिल करने की दी अनुमति; ये है पूरा मामला
दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व AAP पार्षद ताहिर हुसैन को दिल्ली दंगों से जुड़े अन्य मामलों के दस्तावेज हासिल करने ...और पढ़ें

ताहिर हुसैन। फाइल फोटो
HighLights
ताहिर हुसैन को दस्तावेज हासिल करने की अनुमति मिली।
फोरेंसिक डेटा, कॉल रिकॉर्ड शामिल हैं दस्तावेजों में।
हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द किया।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली दंगा के दूसरे मामलों में दिल्ली पुलिस द्वारा इस्तेमाल किए गए दस्तावेजों को हासिल करने की बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को अनुमति दे दी।
एक अन्य मामले में मुकदमे का सामना कर रहे हुसैन इन दस्तावेजो का इस्तेमाल करना चाहता है। हाई कोर्ट ने ताहिर हुसैन की याचिका काे स्वीकार करते हुए दस्तोवज उपलब्ध कराने से इनकार करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद कर दिया।
इन दस्तावेज में खजूरी खास पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी के मामले में एफएसएल द्वारा उनके मोबाइल फोन से निकाला गया और हार्ड डिस्क में स्टोर किया गया डेटा, दयालपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी के मामले में उनके काल डेटा रिकार्ड की सत्यापित प्रति की मांग की है।
