जंतर-मंतर मारपीट मामले में स्वतंत्र भारद्वाज को बड़ी राहत, पटियाला हाउस कोर्ट ने दी तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत
स्वतंत्र भारद्वाज को जंतर-मंतर पर जुलाई में हुए मारपीट मामले में पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत प्रदान की।

सीजेपी प्रदर्शन के दौरान मारपीट के मामले में स्वतंत्र भारद्वाज को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। फाइल फोटो
HighLights
स्वतंत्र भारद्वाज को जंतर-मंतर मारपीट मामले में राहत मिली।
पटियाला हाउस कोर्ट ने तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत दी।
मामला CJP कार्यकर्ता के पिता से मारपीट का था।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। जंतर-मंतर पर जुलाई में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान मारपीट के मामले में स्वतंत्र भारद्वाज को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने मंगलवार को उन्हें तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत मंजूर कर ली।
यह मामला कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की एक नाबालिग कार्यकर्ता के पिता के साथ मारपीट से जुड़ा है। पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज सौरभ प्रताप सिंह लालर ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद अंतरिम जमानत का आदेश पारित किया।
मामले के अनुसार, जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान सीजेपी की एक नाबालिग कार्यकर्ता के पिता के साथ तौर पर मारपीट की घटना हुई थी। घटना के बाद शिकायत दर्ज कराई गई और पुलिस ने जांच शुरू की। जांच के दौरान स्वतंत्र भारद्वाज को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद मामला अदालत पहुंचा, जहां उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने फिलहाल तीन सप्ताह की अंतरिम राहत प्रदान की है।
