प्लॉट का नहीं दिया कब्जा, बिल्डर को ब्याज के साथ लौटाने होंगे 15.50 लाख
लेकिन इसके बावजूद उन्हें प्लॉट का कब्जा नहीं दिया गया। रंगोली बिल्डटेक ने आयोग के नोटिस के बावजूद अपना पक्ष दाखिल नहीं किया। लिहाजा आयोग ने रंगोली बिल्डटेक को एक्स पार्टी मानते हुए उपभोक्ता के हक में फैसला सुनाया
नोट- सोनीपत के लिए भी - राज्य उपभोक्ता आयोग ने केस खर्च अदा करने का भी दिया आदेश
- बिल्डर कंपनी ने आयोग के नोटिस का नहीं दिया जवाब
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली :
पैसे लेकर भी प्लॉट का कब्जा न देने के मामले में राज्य उपभोक्ता आयोग ने बिल्डर के खिलाफ आदेश जारी किया है। आयोग ने कहा कि बिल्डर को उपभोक्ता के साढ़े 15 लाख रुपये 2007 से लेकर अब तक 9 फीसद ब्याज के वापस करने होंगे। इसके अलावा एक लाख रुपये बतौर केस खर्च भी बिल्डर उपभोक्ता को देगा।
सोनीपत सेक्टर 15 निवासी कृष्ण गहलोत ने बाराखंभा रोड स्थित रंगोली बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। गहलोत ने अपनी शिकायत में कहा था कि रंगोली बिल्डटेक ने सोनीपत में एक आवासीय योजना शुरू की थी। उस प्रोजेक्ट के तहत रिहायशी प्लॉट बेचे गए। जिसमें उन्होंने भी 500 गज का एक प्लॉट बुक किया था। अलग-अलग समय पर दिसंबर 2005 से लेकर 2007 तक साढ़े 15 लाख रुपये जमा किए थे। इसके बाद बिल्डर की तरफ से आवंटन पत्र भी मिला, लेकिन कुछ दिन बाद कब्जा देने से इन्कार कर दिया गया। बाद में जानकारी मिली की नगर योजना विभाग ने इस रिहायशी योजना पर रोक लगा दी है। हालांकि कुछ समय बाद रोक हटा ली गई थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें प्लॉट का कब्जा नहीं दिया गया। रंगोली बिल्डटेक ने आयोग के नोटिस के बावजूद अपना पक्ष दाखिल नहीं किया। लिहाजा, आयोग ने रंगोली बिल्डटेक को एक्स पार्टी मानते हुए उपभोक्ता के हक में फैसला सुनाया।