श्रद्धा वालकर हत्याकांड: गूगल, व्हाट्सएप और बंबल के विदेशी नोडल अधिकारियों की VC से होगी गवाही; तारीख तय
श्रद्धा वालकर हत्याकांड में साकेत कोर्ट ने व्हाट्सएप, गूगल, जीमेल और बंबल के विदेशी नोडल अधिकारियों की गवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दर्ज करने की अनुमति दी है।

आफताब केस में दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी राहत
HighLights
साकेत कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गवाही की अनुमति दी।
विदेशी नोडल अधिकारी (व्हाट्सएप, गूगल) देंगे गवाही।
मुकदमे में तेजी लाने के लिए यह फैसला लिया गया।
जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। श्रद्धा वालकर हत्याकांड में साकेत कोर्ट ने वाट्सएप, गूगल, जीमेल और बंबल के विदेशी नोडल अधिकारियों की गवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दर्ज करने की अनुमति दे दी है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरगुरविंदर सिंह जग्गी ने अभियोजन पक्ष की अर्जी स्वीकार करते हुए एक दिसंबर 2026 से गवाही शुरू करने का निर्देश दिया है।
विदेश से ही गवाही देंगे अधिकारी
अदालत ने कहा कि गवाहों के विदेश में रहने के कारण उन्हें व्यक्तिगत रूप से बुलाने में काफी खर्च और देरी हो सकती है। मुकदमे की सुनवाई में तेजी लाने और न्याय के हित में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गवाही दर्ज करना उचित है। दिल्ली पुलिस ने चार विदेशी अधिकारियों को गवाह के रूप में पेश करने की मांग की थी। इनमें वाट्सएप, गूगल, जीमेल और बंबल के नोडल अधिकारी शामिल हैं।
दूतावास से जुड़ेंगे गवाह
अदालत ने निर्देश दिया कि एक दिसंबर से प्रतिदिन एक गवाह का बयान दर्ज किया जाएगा। साकेत कोर्ट परिसर के दक्षिण जिला स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष को मुख्य केंद्र बनाया जाएगा। विदेश में मौजूद गवाह नजदीकी भारतीय दूतावास या उच्चायोग से जुड़ेंगे। मामले में आरोपित आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ सुनवाई जारी है।
