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शरजील इमाम ने तोड़ी अंतरिम जमानत की शर्त, आज शाम तक करना होगा सरेंडर

Published: Sat, 10 Oct 2026 05:17 PM (IST)Updated: Sat, 10 Oct 2026 05:22 PM (IST)

दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े मामले में शरजील इमाम ने मीडिया से बात कर अंतरिम जमानत की शर्त का ...और पढ़ें

शरजील इमाम को करना होगा आत्मसमर्पण।

शरजील इमाम को करना होगा आत्मसमर्पण।

HighLights

  1. शरजील इमाम ने मीडिया से बात कर जमानत शर्त तोड़ी।

  2. कड़कड़डूमा कोर्ट ने जमानत रद्द करने से इनकार किया।

  3. शरजील इमाम को शनिवार शाम तक आत्मसमर्पण करना होगा।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने शनिवार को कहा कि शरजील इमाम ने मीडिया से बातचीत कर अंतरिम जमानत की शर्त का उल्लंघन किया है। हालांकि, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी की अदालत ने उनकी जमानत रद करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि शरजील को शनिवार शाम तक आत्मसमर्पण करना है।

अदालत ने शरजील इमाम को अपने चचेरे भाइयों के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए चार अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक सात दिन की अंतरिम जमानत दी थी। जमानत देते समय शर्त रखी गई थी कि वह मीडिया के संपर्क में नहीं आएंगे और न ही इंटरनेट मीडिया का इस्तेमाल करेंगे।

दिल्ली पुलिस ने अदालत में आरोप लगाया कि शरजील इमाम का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह मीडियाकर्मियों से बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं। इस पर अदालत ने कहा कि उन्होंने अंतरिम जमानत की शर्त का उल्लंघन किया है।

जनवरी 2020 से जेल में हैं शरजील

हालांकि, निर्धारित समय पर आत्मसमर्पण किए जाने की शर्त को देखते हुए अदालत ने उनकी जमानत रद नहीं की। शरजील इमाम जनवरी 2020 से जेल में बंद हैं। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के विरोध में हुए प्रदर्शनों से जुड़े कई मामलों में उसपर पर कई केस दर्ज हैं।

अन्य मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है, लेकिन दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े मामले में वह अब भी जेल में बंद हैं। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत कार्रवाई की है।

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