चचेरे भाई की शादी में शामिल होगा शरजील इमाम, दिल्ली कोर्ट ने 7 दिन के लिए दी अंतरिम जमानत
कड़कड़डूमा अदालत ने शरजील इमाम को चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए सात दिन की अंतरिम जमानत ...और पढ़ें

शरजील इमाम। पीटीआई
HighLights
कड़कड़डूमा अदालत ने शरजील इमाम को सात दिन की अंतरिम जमानत दी।
चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए मिली यह राहत।
दिल्ली दंगे की साजिश के मामले में यूएपीए के तहत आरोपी।
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। उत्तर-पूर्वी दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगों की कथित साजिश के मामले में जेल में बंद शरजील इमाम को कड़कड़डूमा अदालत ने चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए सात दिन की अंतरिम जमानत दी है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर वाजपेयी की अदालत ने उसे चार अक्टूबर से 10 अक्टूबर 2026 तक अंतरिम राहत दी है। इमाम के भाई मुजम्मिल ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी।
शरजील इमाम के खिलाफ उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की कथित बड़ी साजिश से जुड़े मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मुकदमा चल रहा है। वह जनवरी 2020 से हिरासत में है।
पुलिस का आरोप है कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध प्रदर्शनों की आड़ में फरवरी 2020 में दिल्ली में हुई हिंसा की साजिश रची गई थी।
इससे पहले भी शरजील को मिली अंतरिम जमानत
यह पहली बार नहीं है जब शरजील इमाम को पारिवारिक कारणों से अंतरिम जमानत मिली है। इसी साल मार्च में कड़कड़डूमा अदालत ने उसे अपने छोटे भाई की शादी में शामिल होने और अपनी बीमार मां की देखभाल के लिए 10 दिन की अंतरिम जमानत दी थी।
उस दौरान अदालत ने उस पर मीडिया से बातचीत और इंटरनेट मीडिया के इस्तेमाल समेत कुछ शर्तें भी लगाई थीं। इधर, शरजील इमाम की नियमित जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में 30 सितंबर को सुनवाई होनी है।
इमाम के साथ उमर खालिद की जमानत याचिका पर भी उसी दिन सुनवाई प्रस्तावित है। इससे पहले 21 सितंबर को दिल्ली पुलिस की ओर से अतिरिक्त समय मांगे जाने के बाद सुनवाई टाल दी गई थी।
फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा में 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। मामले की जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है।
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