पचौरी के खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए काफी सामग्री: कोर्ट
टेरी के पूर्व प्रमुख आर. के. पचौरी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट शिवानी चौहान ने कहा, अदालत संतुष्ट है कि IPC की धारा 354 ए, 354 बी, 354 डी, 509 और 341 के तहत पचौरी के खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए काफी सामग्री है।
नई दिल्ली। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने पूर्व सहयोगी केे साथ कथित रूप से यौन उत्पीड़न करने और उसका शील भंग करने के मामले में टेरी के पूर्व प्रमुख आर. के. पचौरी को आरोपी के रूप में तलब किया। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट शिवानी चौहान ने कहा, अदालत संतुष्ट है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 354 ए, 354 बी, 354 डी, 509 और 341 के तहत आरोपित आर. के. पचौरी के खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए काफी सामग्री है।
दिल्ली पुलिस ने एक मार्च को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 ए, 354 बी, 354 डी, 509 और 341 के तहत पचौरी के खिलाफ 1400 पन्नों का एक आरोप-पत्र दाखिल किया था।
अब विदेशी महिला ने लगाया पचौरी पर यौन उत्पीड़न का आरोप
मजिस्ट्रेट ने कहा, आरोप है कि पचौरीी ने कई अवसरों पर शिकायतकर्ता पर यौन रंजित टिप्पणियां कीं। उन्होंने शिकायतकर्ता की स्पष्ट अस्वीकृति के बावजूद उन्हें गलत तरीके से छुआ। उन्होंने अशोभनीय एसएमएस और व्हाट्सएप संदेश भेजे।
यौन शोषण के आरोप में घिरे आरके पचौरी से TERI ने खत्म किया कान्ट्रैक्ट
आरोपपत्र में अभियोजन पक्ष के 23 गवाह हैं जिनमें से ज्यादातर टेरी के मौजूदा और पूर्व कर्मी हैं। साथ ही ई-मेल, व्हाट्सएप मैसेज व अन्य सबूत हैंं, जो पचौरी ने पीड़िता को भेजे थे।
पचौरी के खिलाफ पूर्व महिला रिसर्च एनलिस्ट ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। 76 वर्षीय पचौरी ने खुद पर लगे आरोपों से इन्का्र किया था। लेकिन उसके बाद दो अन्य महिलाओं ने उन पर ऐसा ही आरोप लगाया। इनमें एक महिला विदेशी नागरिक है।