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शरजील के खिलाफ देशद्रोह मामले में सुनवाई 25 जून तक स्थगित

न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव की पीठ ने विडियो कॉन्फ्रेंसिग के माध्यम से सुनवाई करते हुए पुलिस को समय देते हुए सुनवाई 25 जून तक के लिए स्थगित कर दी।

By JagranEdited By: Published: Wed, 10 Jun 2020 07:54 PM (IST)Updated: Wed, 10 Jun 2020 07:54 PM (IST)
शरजील के खिलाफ देशद्रोह मामले में सुनवाई 25 जून तक स्थगित
शरजील के खिलाफ देशद्रोह मामले में सुनवाई 25 जून तक स्थगित

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली :

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जामिया हिसा मामले में गिरफ्तार जेएनयू के पूर्व छात्र शरजील इमाम की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को अतिरिक्त स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने की अनुमति दे दी है। न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव की पीठ ने वीडियो कान्फ्रेंसिग के माध्यम से सुनवाई करते हुए पुलिस को समय देते हुए सुनवाई 25 जून तक के लिए स्थगित कर दी।

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी ने रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 10 दिन की मोहलत मांगी। जिसे पीठ ने स्वीकार कर लिया। शरजील को देश विरोधी नारेबाजी के मामले में 28 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। मामले की जांच के लिए तीन महीने का वक्त दिया गया था, लेकिन पुलिस ने लॉकडाउन का हवाला देकर जांच की समय-सीमा और बढ़ाने की मांग की थी। निचली अदालत ने 25 अप्रैल को पुलिस को तीन महीने का और समय दे दिया था।

शरजील ने निचली अदालत के फैसले को भी चुनौती दी है। चुनौती याचिका में कहा है कि कानून के तहत तीन महीने के भीतर पुलिस को आरोप पत्र दाखिल कर देना चाहिए था। पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल नहीं किया है। इस हिसाब से उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाना चाहिए था।


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