कल से दिल्ली में संभलकर चलाएं वाहन, नियम तोड़ना पड़ेगा महंगा
दिल्ली में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों की अब खैर नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यातायात पुलिस अब न केवल चालान करेगी, बल्कि तीन माह के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त करेगी।
नई दिल्ली। दिल्ली में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों की अब खैर नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यातायात पुलिस अब न केवल चालान करेगी, बल्कि तीन माह के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त करेगी।
तेज गति से वाहन चलाने वाले, लाल बत्ती जंप करने, वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करने और शराब पीकर वाहन चलाने वालों का ड्राइविग लाइसेंस तीन माह के लिए जब्त किया जाएगा। यातायात पुलिस 10 दिसंबर से ही अभियान शुरू करने वाली थी, लेकिन अब यह अभियान मंगलवार से शुरू किया जाएगा।
विशेष पुलिस आयुक्त मुक्तेश चंदर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की जा रही है। अब तक पुलिस परिवहन विभाग से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों का लाइसेस जब्त करवाने की गुजारिश करती थी, लेकिन मंगलवार से पुलिस आन द स्पॉट डीएल जब्त करेगी। पुलिस को उम्मीद है कि जुर्माना राशि बढ़ने से लोग नियम का उल्लंघन करने से डरेंगे।
भरना पड़ेगा जुर्माना
तेज गति से वाहन चलाने पर 400 से 1000 रुपये का जुर्माना
लाल बत्ती जंप करने पर 100 से 300 रुपये का जुर्माना
शराब पीकर वाहन चलाने पर 2000 जुर्माना व छह माह जेल, या फिर 3 हजार जुर्माना व दो साल जेल
वाहन चलाते समय मोबाइल प्रयोग करने पर 1000 से 2000 रुपये का जुर्माना
माल वाहक वाहन में सवारी बैठाने पर100 से 300 रुपये का जुर्माना
बिना सीट बेल्ट, बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर 100 से 300 रुपये का जुर्माना, साथ में काउंसलिंग भी