विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

CJP प्रोटेस्ट के बाद अब रिटायर्ड पुलिसकर्मी सड़क पर उतरेंगे, 31 जुलाई को जंतर-मंतर पर करेंगे प्रदर्शन

Published: Tue, 28 Jul 2026 03:47 PM (IST)

सेवानिवृत्त दिल्ली पुलिस अधिकारी 31 जुलाई को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। यह प्रदर्शन 20 जुलाई को सीजेपी मार्च के दौरान ...और पढ़ें

पुलिसकर्मियों पर हमले के विरोध में सेवानिवृत्त दिल्ली पुलिस का 31 जुलाई को प्रदर्शन।

पुलिसकर्मियों पर हमले के विरोध में सेवानिवृत्त दिल्ली पुलिस का 31 जुलाई को प्रदर्शन।

HighLights

  1. सेवानिवृत्त दिल्ली पुलिस 31 जुलाई को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करेगी।

  2. 20 जुलाई के सीजेपी मार्च में पुलिसकर्मियों पर हुए हमले का विरोध।

  3. सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस कार्रवाई पर सख्त टिप्पणियां कीं।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सेवानिवृत्त दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने 20 जुलाई को सीजेपी के संसद मार्च के दौरान पुलिसकर्मियों पर हुए हमलों का विरोध करने के लिए 31 जुलाई को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने का फैसला किया है। दिल्ली पुलिस फेडरेशन ने दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार को पत्र लिखकर 31 जुलाई को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक एक दिन का धरना आयोजित करने की अनुमति मांगी है। फेडरेशन ने कहा कि जंतर-मंतर पर ड्यूटी के दौरान 100 से अधिक पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान घायल हुए थे।

20 जुलाई को सीजेएपी के संसद मार्च के दौरान हिंसक झड़पें हुई थीं। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागे थे। पुलिस का आरोप है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने प्रदर्शनकारियों में घुसकर पुलिस पर हमला किया, जबकि प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर अत्याचार का आरोप लगाया है।

Delhi Police (1)

पुलिसकर्मियों के योगदान को रेखांकित किया जाएगा

दिल्ली पुलिस फेडरेशन ने अपने आवेदन में कहा है कि यह धरना सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों और कानून का पालन करने वाले नागरिकों की ओर से आयोजित किया जा रहा है, जो पूरी तरह शांतिपूर्ण और अहिंसक तरीके से चलेगा। इसमें पुलिस बल द्वारा कानून-व्यवस्था बनाए रखते हुए दिए गए बलिदानों को रेखांकित किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस कार्रवाई पर सख्त टिप्पणियां की

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 20 जुलाई की पुलिस कार्रवाई से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सख्त टिप्पणियां कीं। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पुलिस को आंदोलनों के दौरान नया प्रोटोकॉल अपनाना चाहिए। अदालत ने कहा कि जो भी अत्याचार करेगा या कानून हाथ में लेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जिम्मेदारी तय किए बिना जांच बेकार है।

यह भी पढ़ें- जंतर-मंतर पर पुलिस निगरानी मामला: हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा- कानून जांचकर नई याचिका दायर करें