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रेलवे बोर्ड नियुक्ति रिश्वत कांड के आरोपित को चीन जाने की इजाजत

- पटियाला हाउस कोर्ट से सशर्त मिली मंजूरी - आरोपित संदीप गोयल व्यापार के सिलसिले में जाना चाहत

By JagranEdited By: Published: Thu, 19 Jul 2018 07:34 PM (IST)Updated: Thu, 19 Jul 2018 07:34 PM (IST)
रेलवे बोर्ड नियुक्ति रिश्वत कांड के आरोपित को चीन जाने की इजाजत
रेलवे बोर्ड नियुक्ति रिश्वत कांड के आरोपित को चीन जाने की इजाजत

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली :

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रेलवे बोर्ड में नियुक्ति रिश्वत कांड के आरोपित पंचकूला निवासी संदीप गोयल ने पटियाला हाउस की विशेष सीबीआइ अदालत में अर्जी देकर चीन जाने की मंजूरी मांगी है। इसमें व्यापार के सिलसिले में चीन जाने की दलील दी गई है। लिहाजा 30 नवंबर तक देश से बाहर रहने की मंजूरी दी जाए। सीबीआइ ने कोर्ट में गोयल की अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि वह किसी ऐसे देश भाग सकता है, जहां से वापस लाने में मुश्किल हागी।

कोर्ट ने गोयल को सशर्त मंजूरी देते हुए कहा कि तय समय में भारत वापस आकर 72 घंटे के अंदर पासपोर्ट वापस कोर्ट में जमा कराना होगा। आरोपित को विदेश में अपने पते की जानकारी देनी होगी। साथ ही हिदायत दी गई है कि किसी भी तरह से अपनी पहचान बदलने या केस में गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश न करें। एक लाख रुपये का निजी मुचलका भी जमा कराना होगा। इस केस में पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री पवन बंसल का भतीजा चंडीगढ़ निवासी विजय सिंगला भी आरोपित है।

सीबीआइ ने 2 जुलाई 2013 को दायर आरोप पत्र में रेलवे बोर्ड के पूर्व सदस्य महेश कुमार, विजय सिंगला, संजीव गोयल व अन्य को आरोपित बनाया था। आरोप है कि सिंगला ने रेलवे बोर्ड के पूर्व सदस्य महेश से दस करोड़ रुपये की मांग की थी ताकि उसे रेलवे बोर्ड में सदस्य (इलेक्ट्रिकल) बनाया जा सके। इसी के चलते तीन मई 2013 को सिंगला ने 90 लाख रुपये लिए थे। यह मामला सामने आने के बाद काग्रेसी नेता बंसल को रेलवे मंत्री के पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। बंसल को सीबीआइ ने इस मामले में गवाह बनाया हुआ है।


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