सड़कों पर रैश ड्राइविंग करने पर होगी जेल
तेज रफ्तार गाड़ी चलाने, खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने, ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ने, शराब के नशे में वाहन चलाने पर जेल हो सकती है।
नई दिल्ली। तेज रफ्तार गाड़ी चलाने, खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने, ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ने, शराब के नशे में वाहन चलाने, गाड़ी चलाते हुए मोबाइल पर बात करने और हेलमट नहीं पहनना अब आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ऐसा करने पर मौके पर ही ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।
राज्य मंत्रियों के एक समूह ने इन नए प्रतिबंधों को मोटर विहिकल एक्ट के तहत लागू करने की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा ऐसे अपराधियों को नए सिरे से अनिवार्य ट्रेनिंग लेनी होगी। इसी तरह के अपराध करने पर पिछले छह महीनों में दिल्ली में करीब तीन लाख लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं।
इसके अलावा पैनल में तत्काल प्रभाव से उन विज्ञापनों, फिल्मों और टीवी सीरियल को भी हटाने का फैसला किया है, जिनमें बिना पर्याप्त चेतावनी के रैश ड्राइविंग करते हुए स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। मंत्रियों के समूह ने खतरनाक तरीके से ड्राइविंग करने और सड़कों पर रेसिंग करने पर कड़ा जुर्माना लगाने का भी प्रावधान किया है।
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पहली बार ऐसा अपराध करने पर 5000 रुपए का जुर्माना या छह मीने की सजा होगी, जबकि अगली बार ऐसा करने पर 10 हजार रुपए जुर्माना और दो साल तक की सजा का प्रावधान होगा। इसके अलावा पैनल ने उन ड्राइवर्स पर अधिक जुर्माना लगाने को मंजूरी दी है, जो दुर्घटना में घायल पीड़ितों को अस्पताल ले जाने में असफल हो जाते हैं, खासतौर पर तब जब भीड़ उन पर हमला नहीं करती है।
ऐसे वाहन चालकों के लिए छह महीने की सजा या 2000 रुपए के जुर्माने का प्रस्ताव दिया गया है। इसी तरह से पहली बार बिन इंश्योरेंस के वाहन चलाने पर दो हजार रुपए जुर्माना और तीन महीने जेल की सजा और दूसरी बार पकड़े जाने पर 4000 रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यदि गैरबीमित गाड़ी से दुर्घटना होती है, तो पीड़ित को क्षतिपूर्ति देनी होगी।
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