पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम, बेटे कार्ति की जमानत सात अगस्त तक बढ़ी
मनी लांड्रिंग - ईडी ने अग्रिम जमानत याचिका का किया विरोध, कहा- कपटपूर्ण जवाब दे रहे हैं
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और बेटे कार्ति को सात अगस्त तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। मंगलवार को पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष अदालत ने दोनों की अंतरिम जमानत बढ़ा दी है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया। कहा कि इससे जांच पर प्रभाव पड़ेगा। पी. चिदंबरम सवालों के कपटपूर्ण जवाब दे रहे हैं। ईडी ने एयरसेल-मैक्सिस डील में दायर आरोप पत्र में जहां कार्ति को आरोपित किया है, वहीं पी चिदंबरम का भी आरोप पत्र में कई बार जिक्र है।
पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम की तरफ से कोर्ट में अग्रिम जमानत बढ़ाने की गुजारिश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने की। वहीं ईडी की तरफ से वरिष्ठ वकील सोनिया माथुर, एनके माटा और नितेश राणा ने कोर्ट में कहा कि इस केस में प्राथमिक तौर पर पूर्व वित्त मंत्री की बड़ी भूमिका नजर आ रही है और अभी तक की जांच में बड़े षड्यंत्र से पर्दा उठ रहा है। जांच एजेंसी ने कोर्ट में कहा कि अग्रिम जमानत मिलने पर केस की जांच में सुनवाई तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है।
बता दें कि एयरसेल-मैक्सिस मनी लांड्रिंग मामले में ईडी ने पटियाला हाउस कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। मनी लांड्रिंग में आरोपित कार्ति चिदंबरम के खिलाफ दायर किए गए आरोप पत्र में कई जगह कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम का भी नाम है। आरोप पत्र में ईडी ने कार्ति चिदंबरम के अलावा एडवांस स्ट्रैटेजिक कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड और इसके निदेशक पद्मा भास्कररमण व रवि विश्वनाथन, चेस मैनेजमेंट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड व इसके निदेशक अन्नामलाई पालानईयप्पा का भी नाम है। कार्ति चिदंबरम को 2011 में केंद्रीय जांच एजेंसी व 2012 में ईडी द्वारा दर्ज किए गए मामलों में गिरफ्तारी के बाद पहले 10 जुलाई तक के लिए जमानत दी गई थी, जिसे अब सात अगस्त तक बढ़ा दिया गया है।