Move to Jagran APP

पुरानी दिल्ली के दुकानदारों के सिर पर फिर सीलिंग का साया

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : पुरानी दिल्ली के दुकानदारों के सिर पर फिर सीलिंग का साया मंडर

By JagranEdited By: Published: Sat, 22 Sep 2018 11:02 PM (IST)Updated: Sat, 22 Sep 2018 11:02 PM (IST)
पुरानी दिल्ली के दुकानदारों के सिर पर फिर सीलिंग का साया
पुरानी दिल्ली के दुकानदारों के सिर पर फिर सीलिंग का साया

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली :

prime article banner

पुरानी दिल्ली के दुकानदारों के सिर पर फिर सीलिंग का साया मंडराने लगा है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि वर्ष 1962 के बाद की व्यावसायिक गतिविधियों के लिए दुकानदारों को कन्वर्जन चार्ज देना होगा। वे इससे बच नहीं सकते हैं। नगर निगम ने दो टूक चेतावनी दी कि इसको लेकर दुकानदारों की ओर से पहले से ही काफी लापरवाही बरती जा रही है। नगर निगम की इस चेतावनी ने दुकानदारों की चिंताएं बढ़ा दी हैं।

कुछ कारोबारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्यों से मुलाकात कर यहां के दुकानदारों को आश्वस्त करते हुए कहा था कि स्पेशल एरिया (आजादी से पहले व आजादी के तत्काल बाद बसे) में सीलिंग नहीं होगी, क्योंकि यह मिक्स लैंड यूज एरिया है। यहां दशकों से रिहायश के साथ दुकानें भी हैं। इस एरिया में पुरानी दिल्ली के साथ ही पहाड़गंज, करोलबाग व सदर बाजार जैसे इलाके भी आते हैं।

कारोबारी नेताओं के इस आश्वासन के बाद यहां के दुकानदार आश्वस्त हो गए थे और पूरी दिल्ली में सीलिंग के बावजूद वे बेफिक्र की मुद्रा में थे। हालांकि, आजाद मार्केट व सदर बाजार के साथ ही कुछ अन्य इलाकों में समय-समय पर मॉनिटरिंग कमेटी की ओर से सीलिंग अभियान चलाया गया था। हालांकि वह अभियान अतिक्रमण को लेकर था।

टाउन हाल में एक कार्यक्रम से इतर सिटी-पहाड़गंज जोन की उपायुक्त रुचिका कत्याल ने कहा कि सिटी-पहाड़गंज जोन में उन्हीं व्यावसायिक गतिविधियों को कन्वर्जन चार्ज से राहत मिली है जो वर्ष 1962 के पहले से चल रहे हैं। अगर नहीं तो उन्हें कन्वर्जन चार्ज जमा कराना होगा। इस बारे में एक अधिकारी ने कहा कि वर्ष 1962 में जो भी मकान थे। उसमें भूतल पर ही दुकानें थीं, जबकि अब चार से पांच मंजिला इमारतों में दुकानें चल रही है। इस कारण कन्वर्जन चार्ज बनता है। हालांकि, दुकानदारों से बातचीत में उपायुक्त ने कोई अल्टीमेटम नहीं दिया, लेकिन नाखुशी जताते हुए कहा कि इस क्षेत्र से कन्वर्जन चार्ज जमा करने की दर काफी कम है।

अब उपायुक्त की ओर से फिर से पुरानी दिल्ली इलाके में कन्वर्जन चार्ज का तार छेड़ देने से दुकानदारों की चिंता बढ़ गई है। हालांकि, चांदनी चौक सर्व व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय भार्गव ने दावा करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश से इस इलाके में कन्वर्जन शुल्क नहीं लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर उपायुक्त से जल्द बातचीत की जाएगी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.