ओला-उबर की टैक्सी चालक ध्यान दें, सड़क पर इधर-उधर किया पार्क तो कट जाएगा चालान
पार्किंग से अलग अवैध रूप से खड़े होने वाले वाहनों पर निगम यातायात पुलिस के सहयोग से चालान करने और जब्त करने की कार्रवाई करेगा।
नई दिल्ली, जेएनएन। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की सड़कों पर अवैध रूप से पार्क की जाने वाली ओला-उबर की टैक्सियों व अन्य व्यावसायिक वाहनों पर अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निगम ने लोगों को जाम से राहत दिलाने के लिए यह फैसला किया है। इसके साथ ही पहली बार व्यावसायिक बड़े वाहनों जैसे बस और ट्रक की पार्किग के लिए आठ जगहों को चिन्हित कर दिया है।
पार्किंग से अलग अवैध रूप से खड़े होने वाले वाहनों पर निगम यातायात पुलिस के सहयोग से चालान करने और जब्त करने की कार्रवाई करेगा। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति की अध्यक्षा शिखा रॉय ने बताया कि समिति ने इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
अब सड़कों पर खड़े होने वाले व्यावसायिक वाहनों जैसे बस, ट्रक और टैक्सियों को पार्किग में ही खड़ा करना होगा। पार्किंग से अलग गलत तरह से खड़े किए गए वाहनों पर कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि पहली बार बसों, ट्रकों जैसे बड़े व्यावसायिक वाहनों की पार्किग के लिए दरें तय की गई हैं।
इन दरों में प्रति घंटे से लेकर मासिक पास का भी प्रावधान है।
इन पार्किंग में खड़े किए जा सकेंगे वाहन
- लोदी रोड में स्कॉप कॉम्प्लेक्स के निकट
- तिहाड़ जेल के बाहर
- साकेत में कब्रिस्तान के निकट
- सीसी जनकपुरी में जनक सिनेमा
- अप्पूघर
- जसोला
- द्वारका सेक्टर-13
- 14 मेट्रो स्टेशन पार्किग
- इस्कॉन पार्किग
ये होंगी दरें
समय बस/ट्रक टेम्पो/ऑटो व अन्य 0-2 घंटे 80 रुपये 60 रुपये 2 -5 घंटे 120 रुपये 90 रुपये 5 -10 घंटे 300 रुपये 200 रुपये 10 -24 घंटे 500 रुपये 300 रुपये मासिक पास 9900 रुपये 6000 रुपये
निगम के पास बड़ी बसों और ट्रकों को अवैध रूप से सड़क पर खड़ा करने की शिकायतें आ रही थीं। चूंकि पार्किग में इन वाहनों को खड़ा करने का प्रावधान नहीं था, इसलिए यह नई नीति लागू की गई है। इसके तहत अब व्यावसायिक वाहन भी पार्किग में शुल्क देकर खड़े किए जाएंगे।
प्रेम शंकर झा, उपायुक्त, लाभकारी परियोजना विभाग, दक्षिणी दिल्ली निगम