कई स्कूलों में करें आवेदन, प्रॉस्पेक्टस अनिवार्य नहीं : सुमित वोहरा
नर्सरी दाखिले की दौड़ आज से शुरू हो रही है। शुक्रवार को हेलो जागरण के जरिये शिक्षा विशेषज्ञ्
नर्सरी दाखिले की दौड़ आज से शुरू हो रही है। शुक्रवार को हेलो जागरण के जरिये शिक्षा विशेषज्ञ एवं नर्सरी एडमिशन डॉट के संस्थापक सुमित वोहरा ने दाखिले से जुड़े सवालों के जवाब देकर दिल्ली के अभिभावकों की दुविधा दूर की। उन्होंने अभिभावकों से कहा कि बच्चे के दाखिले के लिए ज्यादा से ज्यादा स्कूलों में आवेदन करें। प्रॉस्पेक्टस लेना अनिवार्य नहीं है। स्कूलों के फॉर्म लेने में बचाएं समय
सुमित ने स्कूलों के फॉर्म लेने के लिए माता-पिता एक साथ न जाकर, अलग-अलग जगहों पर स्थित स्कूलों में जाएं तो समय की बचत होगी। अभिभावक अपने दोस्त के साथ यह योजना बना सकते हैं कि वह एक स्कूल के कई फॉर्म ले लें और उनके दोस्त दूसरे स्कूल के फॉर्म ले लें। जबरन प्रॉस्पेक्टस देने पर शिक्षा निदेशालय से करें शिकायत
सुमित ने बताया कि शनिवार से स्कूलों में फॉर्म मिलेंगे। दाखिला के लिए स्कूलों का प्रॉस्पेक्टस लेना अनिवार्य नहीं है। सभी जानकारी स्कूलों की वेबसाइट पर मिल जाती है। शिक्षा निदेशालय के नियम के अनुसार स्कूलों को फॉर्म के लिए सिर्फ 25 रुपये ही वसूलने हैं। कोई स्कूल प्रॉस्पेक्टस खरीदने के लिए दबाव दे तो उसकी शिकायत दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग को कर सकते हैं।
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अभिभावकों के सवाल और विशेषज्ञ के जवाब
मेरे बच्चे का जन्म 2 जून 2016 को हुआ है। क्या मैं उसके दाखिले के लिए आवेदन कर सकता हूं। क्या आवेदन करने के बाद बच्चे का मूल जन्म प्रमाण पत्र जमा कराना होगा ? - शोभा, चिराग दिल्ली जवाब - देखिए आप बच्चे के नर्सरी दाखिले के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं क्योंकि 31 मार्च 2019 तक आपके बच्चे की उम्र 2 साल 9 महीने होगी, जबकि इस साल नर्सरी दाखिले के लिए शिक्षा निदेशालय की गाइडलाइंस के अनुसार न्यूनतम उम्र 31 मार्च 2019 तक 3 साल होनी चाहिए। वहीं अधिकतम उम्र सीमा चार साल है। आप अगले साल आवेदन कर सकते हैं। हां, जिन बच्चों का जन्म 1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2016 के बीच हुआ है, उनके अभिभावक अभी आवेदन कर सकते हैं। मेरे पास रेट एग्रीमेट है। क्या इसके आधार पर दाखिला हो जाएगा। क्या मैं बच्चे के दाखिले के लिए अपने आधार कार्ड का एड्रेस रेट एग्रीमेट के अनुसार बदलवा सकता हूं?
- रणविजय, रोहिणी जवाब - देखिए नियमानुसार रेट एग्रीमेट मान्य नहीं है। आप अपने रेट एग्रीमेंट में लिखे एड्रेस को आधार कार्ड पर ट्रांसफर करा सकते हैं। इससे आपके पास एड्रेस प्रूफ के लिए दस्तावेज तैयार हो जाएगा, जिसे आप नर्सरी दाखिले के समय स्कूल को दे सकते हैं।
क्या बच्चे का आधार कार्ड जरूरी है, कई स्कूल इसकी मांग कर रहे हैं? क्या इसके बिना दाखिला नहीं हो पाएगा ?
- साक्षी, करोलबाग जवाब - सुप्रीम कोर्ट के अनुसार नर्सरी दाखिले के लिए बच्चों का आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। दाखिले के समय सिर्फ अभिभावक के आधार कार्ड की जरूरत होती है। अगर कोई स्कूल जबरन बच्चे का आधा कार्ड मांग रहा है तो इसकी शिकायत शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर कर सकते हैं। मेरे जुड़वा बच्चे हैं? नर्सरी दाखिले के लिए इनकी गाइडलाइंस क्या है? - अखिलेश पांडेय, उत्तमनगर जवाब - दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय की तरफ से जुड़वा बच्चों के लिए कोई गाइडलाइंस जारी नहीं हुई हैं। लेकिन, यह स्कूलों पर निर्भर करता है कि वह जुड़वा बच्चों के हिसाब से किस तरह से दाखिला के प्वाइंट्स को तय करते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर नर्सरी दाखिला के लिए 35 प्वाइंट में 400 अभिभावक आ रहे हैं और उनमें से 30 का नाम चयनित है, जिनमें आपके जुड़वा बच्चों में से किसी एक का भी नाम पर्ची में आया है तो दोनों बच्चों का दाखिला हो जाएगा। बस लॉटरी प्रक्रिया के दौरान पर्ची में किसी एक बच्चे का नाम आना चाहिए।
मैं एससी (अनुसूचित जाति) कोटे से हूं। क्या मैं ईडब्ल्यूएस कोटे में दाखिला करवा सकता हूं? इस कोटे के तहत दाखिले के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी?
- कविता कुमारी, बुद्ध विहार, रोहिणी जवाब - आप डिसएडवांटेज ग्रुप से हैं। आप ईडब्ल्यूएस कोटे में दाखिला ले सकते हैं। आपको इनकम सर्टिफिकेट का प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। लेकिन, आपको जाति प्रमाण पत्र दाखिला के समय स्कूल में जमा कराना होगा। आप सामान्य श्रेणी में भी दाखिला के लिए आवेदन कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए शिक्षा विभाग जल्द ही शेड्यूल जारी करेगा। तब तक आप सामान्य श्रेणी में दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं।