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नाइजीरियनों की मांग पर तीन दिन में करें निर्णय : हाई कोर्ट

न्यायमूर्ति नवीन चावला ने दिल्ली पुलिस से कहा कि याचिका को बतौर प्रतिवेदन लेकर तीन दिनों के भीतर निर्णय करें।

By JagranEdited By: Published: Fri, 19 Jun 2020 07:41 PM (IST)Updated: Fri, 19 Jun 2020 07:41 PM (IST)
नाइजीरियनों की मांग पर तीन दिन में करें निर्णय : हाई कोर्ट
नाइजीरियनों की मांग पर तीन दिन में करें निर्णय : हाई कोर्ट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि कथित रूप से नाइजीरिया के दो नागरिकों को गैरकानूनी रूप से हिरासत में रखने के खिलाफ दिल्ली स्थित उत्तर प्रदेश भवन के समक्ष प्रदर्शन की अनुमति देने की मांग पर तीन दिन में निर्णय लें। कोर्ट ने यह आदेश नाइजीरियाई लोगों के संगठन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को दिया। याचिकाकर्ता ने दिल्ली पुलिस को उत्तर प्रदेश भवन के समक्ष 23 जून या उसके बाद प्रदर्शन करने की अनुमति देने का निर्देश देने की मांग की है।

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न्यायमूर्ति नवीन चावला ने दिल्ली पुलिस से कहा कि याचिका को बतौर प्रतिवेदन लेकर तीन दिनों के भीतर निर्णय करें। याचिकाकर्ता ने पीठ को बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने दो नाइजीरियाई नागरिकों को सितंबर 2019 से ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्थित पुलिस लाइन में हिरासत में रखा है और उनके बारे में जानकारी भी नहीं दी जा रही है। उन्हें वकीलों से भी मिलने नहीं दिया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उन्हें उत्तर प्रदेश भवन के सामने प्रदर्शन करने की अनुमति दी जाए।


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