आसाराम के आश्रम में अवैध निर्माण पर फैसला सुरक्षित
करोल बाग स्थित आसाराम बापू के आश्रम में अवैध निर्माण संबंधी याचिका पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की पीठ अब मामले में सभी पक्षों पर विचार-विमर्श करने के बाद अपना फैसला सुनाएगी।
नई दिल्ली। करोल बाग स्थित आसाराम बापू के आश्रम में अवैध निर्माण संबंधी याचिका पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की पीठ अब मामले में सभी पक्षों पर विचार-विमर्श करने के बाद अपना फैसला सुनाएगी।
इससे पूर्व आश्रम में अवैध निर्माण न होने संबंधी अनुपालन रिपोर्ट को याचिकाकर्ता ने चुनौती दी थी। जिस पर दिल्ली सरकार ने एनजीटी में अपना पक्ष रखते हुए यह तो माना था कि आश्रम में कुछ फेरबदल किए गए हैं। लेकिन उसने वहां अवैध निर्माण जैसी किसी बात का होने से इन्कार किया था।
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गौरतलब है कि नवंबर 2014 में एनजीटी ने दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार व अन्य सिविक एजेंसियों को आसाराम के आश्रम में अवैध निर्माण को हटाने व मामले में अनुपालन रिपोर्ट दायर करने के निर्देश दिए थे। विगत जनवरी में मामले में रिपोर्ट दायर की गई थी। जिसमें बताया गया था कि आश्रम में अवैध निर्माण नहीं हुआ है।
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पेश मामले में याचिकाकर्ता संजय कुमार ने रिपोर्ट को चुनौती देते हुए दोबारा आश्रम का निरीक्षण करवाने की मांग की थी। याचिकाकर्ता के वकील गौरव बंसल ने पीठ के समक्ष दलील दी थी कि मामले में अनुपालन रिपोर्ट में जांच कमेटी की स्वतंत्र सदस्य सुनीता नारायण के हस्ताक्षर नहीं है और रिपोर्ट में कई खामियां भी हैं।