वक्फ संपत्ति अधिग्रहण के खिलाफ याचिका पर केंद्र से मांगा जवाब
जासं, नई दिल्ली : राजधानी में वक्फ की 300 संपत्तियों के अधिगृहण के खिलाफ लगाई गई याचिका
जासं, नई दिल्ली : राजधानी में वक्फ की 300 संपत्तियों के अधिगृहण के खिलाफ लगाई गई याचिका पर हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की खंडपीठ ने वक्फ बोर्ड, दिल्ली सरकार व दिल्ली के उपराज्यपाल को भी जवाब देने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता का कहना है कि बिना मुआवजा दिए ही उनकी संपत्ति का अधिगृहण कर लिया गया। ऐसे में इस आरोप पर सभी पक्ष अपना रुख स्पष्ट करें। मामले की अगली सुनवाई अब 11 दिसंबर को होगी।
याचिका में कहा गया कि किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से बिना मुआवजा दिए हटाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। सरकार जब भी किसी जमीन का अधिगृहण करती है, तो जमीन के मालिक को इसके बदले उचित मुआवजा देने की परंपरा है। वक्फ बोर्ड की जमीन खुदा से जुड़ी है। खुदा को मुआवजा नहीं दिया जा सकता है। ऐसे में जमीन का अधिगृहण भी नहीं किया जाना चाहिए।