ऑड-इवेन से पहले परिवहन व्यवस्था मजबूत करने की जरूरत : हाई कोर्ट
जासं, नई दिल्ली : एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने वायु प्रदूषण के मद्देनजर ऑड-
जासं, नई दिल्ली : एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने वायु प्रदूषण के मद्देनजर ऑड-इवेन को लागू करने से पहले परिवहन व्यवस्था को मजबूत करना होगा। कोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा कि 19 वर्ष पूर्व 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के लोगों को पर्याप्त बसों की व्यवस्था कराने के संबंध में आदेश दिया था, लेकिन अब तक इसे अमलीजामा नहीं पहनाया जा सका। हमें अपने सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर शर्म आनी चाहिए, लोग सास नहीं ले पा रहें हैं। कोर्ट ने पर्यावरणविद सुनीता नारायण को मामले की अगली सुनवाई पर 23 नवंबर को कोर्ट में मौजूद रहने और राय देने को कहा है। अदालत में दायर याचिका में याचिकाकर्ता का कहना है कि दिल्ली सरकार 300 करोड़ की लागत से तैयार 2 हजार नई स्टैंडर्ड बसें लाने जा रही है, लेकिन इन बसों में दिव्यागों के चढ़ने-उतरने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। ऐसे में सरकार को इन बसों को बेड़े में शामिल करने से रोकना चाहिए।