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'हम नहीं करेंगे साइन', पीस बॉन्ड न भरने पर अड़ीं नेहा बोरा; अब क्या होगा पुलिस का एक्शन

Published: Sat, 24 Oct 2026 01:31 PM (IST)

ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने दिल्ली हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद भी पीस बॉन्ड भरने से इनकार कर दिया है।

आईसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा। फोटो-पीटीआई

आईसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा। फोटो-पीटीआई

HighLights

  1. नेहा बोरा ने पीस बॉन्ड भरने से किया इनकार।

  2. दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को किया खारिज।

  3. SEM कोर्ट ने शांति हेतु बॉन्ड भरने का दिया था आदेश।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने दिल्ली हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद अब पीस बॉन्ड भरने को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। नेहा से जब पत्रकारों के सवाल के जवाब में साफ कहा है कि वो किसी भी शर्त को स्वीकार नहीं करेंगी और न ही किसी बॉन्ड पर हस्ताक्षर करेंगी।

न्यूज एजेंसी एएनआई ने जब नेहा से पूछा कि क्या वह पीस बॉन्ड साइन करेंगी, क्या शर्तें हैं? इस पर नेहा ने साफ-साफ, 'हमारी कोई शर्तें नहीं हैं। हम इस बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने नहीं जा रहे हैं।'

नेहा बोरा का यह बयान दिल्ली हाई कोर्ट द्वरा उस याचिका को खारिज किए जाने के बाद आया है, जिसमें उन्होंने विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (SEM) अदालत के एक नोटिस को चुनौती दी थी।

क्या है मामला?

दरअसल, एसईएम (SEM) कोर्ट ने नेहा बोरा को एक नोटिस जारी कर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 10,000 रुपये का जमानत बॉन्ड (श्योरिटी बॉन्ड) भरने का आदेश दिया था। इसके बाद नेहा ने इस नोटिस को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद भी एआईएसए अध्यक्ष ने बॉन्ड भरने से साफ इनकार कर दिया है और अपने रुख पर कायम हैं।

पुलिस का क्या कहना?

पुलिस का कहना है कि दिल्ली हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद भी नेहा अगर पीस बॉन्ड नहीं भरती हैं तो पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है।