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पत्नी और नवजात बच्चों से मिलेगा गैंगस्टर नीरज बवाना, दिल्ली HC ने दी 6 घंटे की कस्टडी पैरोल

Published: Wed, 16 Sep 2026 06:20 PM (IST)

दिल्ली हाई कोर्ट ने गैंगस्टर नीरज बवाना को अपनी पत्नी और नवजात बच्चों से मिलने के लिए छह घंटे की ...और पढ़ें

नीरज बवाना की फाइल फोटो।

नीरज बवाना की फाइल फोटो।

HighLights

  1. नीरज बवाना को मिली छह घंटे की कस्टडी पैरोल।

  2. पत्नी और नवजात बच्चों से मिलने की अनुमति।

  3. सुरक्षा कारणों से अंतरिम जमानत याचिका खारिज।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के मोती नगर स्थित एक अस्पताल में भर्ती पत्नी व नवजात बच्चों से मिलने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को गैंगस्टर नीरज बवाना को छह घंटे की कस्टडी पैरोल दे दी।

हालांकि, सुरक्षा व कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने नीरज बवाना की अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।

गुरुवार के लिए मिली कस्टडी पैरोल

अदालत ने नीरज बवाना को गुरुवार को सुबह 11 बजे से शाम पांच बजे के बीच पुलिस कस्टडी में उसकी पत्नी और बच्चों से मिलने के लिए घर और अस्पताल ले जाने का निर्देश दिया गया है।