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लुटियंस दिल्ली में महंगा होगा यूजर चार्ज, कचरा प्रबंधन के लिए 100 से 2400 रुपये की वृद्धि प्रस्तावित

Published: Tue, 22 Sep 2026 09:42 PM (IST)

राजधानी दिल्ली में नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) द्वारा कचरा प्रबंधन के लिए यूजर चार्ज में 100 रुपये से 2400 ...और पढ़ें

लुटियंस दिल्ली में कचरा प्रबंधन के लिए यूजर चार्ज में बड़ी बढ़ोतरी।

लुटियंस दिल्ली में कचरा प्रबंधन के लिए यूजर चार्ज में बड़ी बढ़ोतरी।

HighLights

  1. एनडीएमसी ने कचरा प्रबंधन यूजर चार्ज में वृद्धि प्रस्तावित की।

  2. आवासीय और व्यावसायिक परिसरों पर मासिक शुल्क बढ़ेगा।

  3. कचरा अलग न करने पर भारी जुर्माने का प्रावधान है।

निहाल सिंह, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में कचरा प्रबंधन के लिए नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) को चुकाए जाने वाले यूजर चार्ज में 100 रुपये लेकर 2400 रुपये मासिक की बढ़ोत्तरी प्रस्तावित की गई है। ऐसे में आवासीय और व्यावसायिक परिसरों में नए उप नियम लागू होने के बाद यह ज्यादा शुल्क चुकाना होगा।

नए नियम अगामी कुछ माह अधिसूचित होने की संभावना है। इसके लागू होने के बाद ज्यादा शुल्क लोगों को चुकाना होगा। पूर्व में जहां 50 वर्ग मीटर तक के आवासीय यूनिट में 50 रुपये का शुल्क था उसे 100 रुपये मासिक करने का प्रस्ताव है। जबकि 200 वर्ग मीटर तक के प्लाट के लिए जहां पहले यूजर चार्ज 200 रुपये मासिक था जिसे 300 रुपये मासिक करने का प्रस्ताव है।

रेहड़ी पटरी के लिए यह शुल्क अब 100 की बजाय 200 रुपये मासिक का प्रस्ताव है। गेस्ट हाउस, धर्मशाला के लिए 2000 रुपये मासिक की बजाय 3000 रुपये मासिक करने का प्रस्ताव है। 50 सीटों वाले रेस्त्रां में 1000 रुपये की बढ़ोत्तरी प्रस्तावित है। जबकि इससे अधिक सीटों वाले 3000 की बजाय 4500 रुपये का प्रस्ताव है।

तीन सितारा होटल के यूजर चार्ज में भी 1500 तो इससे अधिक के होटल में 2400 रुपये मासिक की बढोत्तरी का प्रस्ताव है। एनडीएमसी के अनुसार, जनवरी से अगस्त 2026 के बीच कचरा संबंधी उल्लंघनों पर 433 चालान किए गए, जिनमें अकेले अगस्त में 87 चालान शामिल हैं। इस साल अब तक करीब 2.49 करोड़ रुपये यूजर चार्ज भी वसूले गए हैं।

14 सर्किल में बनेंगे तीन स्वच्छता दस्ते

प्रस्तावित उप नियमों के तहत एनडीएमसी के 14 सर्किल में तीन सैनिटेशन स्क्वाड (स्वच्छता दस्ते) बनाए जाएंगे। यह स्क्वाड औचक निरीक्षण करेगी इसके अलावा सर्किल स्तर पर स्वच्छता समितियां बनाई जाएंगी और स्वच्छता मार्शल तैनात होंगे। ये मार्शल सैनिटरी इंस्पेक्टरों के अधीन काम करेंगे और नियमों के उल्लंघन की सूचना देंगे। इसके आधार पर चालान की कार्रवाई की जाएगी।

चार तरह से कचरा करना होगा अलग-अलग नहीं तो लगेगा जुर्माना

प्रस्तावित उप नियमों के तहत एनडीएमसी इलाके में मौजूद लोगों को चार तरह से कचरा अलग-अलग करना होगा। इसमें गीला कचरा, सूखा कचरा, सैनिटरी कचरा और विशेष देखभाल कचरा अलग-अलग करना होगा। अलग-अलग न करने पर भारी जुर्माने का प्रविधान उप नियमों में किया गया है।

कचरा अलग-अलग नहीं करने पर आवासीय स्तर पर 500 रुपये, मैरिज हाल और बैंक्वेट के लिए 15,000 रुपये तथा क्लब, सिनेमा हाल जैसे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर 7,500 रुपये जुर्माना लगेगा। खुले में कचरा जलाने पर 7,500 रुपये और विक्रेताओं द्वारा कचरे का उचित निस्तारण नहीं करने पर 500 रुपये का जुर्माना प्रस्तावित है।

वहीं, बल्क वेस्ट जनरेटर के मामले में भी सख्ती की गई है। आरडब्ल्यूए पर 15,000 रुपये, मार्केट एसोसिएशन पर 30,000 रुपये और होटलों पर 74,000 रुपये तक जुर्माने का प्रविधान किया गया है।

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