Indian Railway Alert: ट्रेन यात्रा के दौरान इन गलतियों पर होगा जुर्माना, जाना पड़ सकता है जेल
Indian Railway Alert लगातार बढ़ते कोरोना वायरस के चलते हवाई सफर के दौरान कड़े नियम तो किए ही गए हैं साथ ही ट्रेन यात्रियों को भी नियमों और गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी गई है।
नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। दिल्ली-एनसीआर के साथ-साथ कई राज्यों में भी कोरोना वायरस के मामले बढ़ गए हैं। यह सरकार के साथ लोगों के लिए भी चिंता बढ़ाने वाली बात है। ऐसे में ट्रेन यात्रियों और हवाई सफर करने वालों को खास सतर्कता बरतने की जरूरत है। लगातार बढ़ते कोरोना वायरस के चलते हवाई सफर के दौरान कड़े नियम तो किए ही गए हैं, साथ ही ट्रेन यात्रियों को भी नियमों और गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी गई है। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए भारतीय रेलवे पूरी एहतियात बरत रहा है। रेलवे स्टेशनों पर प्रवेश से पहले सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। इस दौरान यात्रियों से शारीरिक दूरी का पालन करने के लिए कहा जा रहा है। नहीं मानने पर सख्ती भी की जा रही है।
मास्क लगाना होगा अनिवार्य
रेलवे द्वारा बनाए गए नियमों के मुताबिक, मास्क पहनने के बाद ही यात्रियों को प्रवेश दिया जा रहा है। पिछले दिनों यह खबरर आई थी कि ट्रेन में सफर के दौरान लापरवाही देखी जा रही थी, अधिकांश यात्री मास्क नहीं पहन रहे। शारीरिक दूरी का भी पालन नहीं हो रहा है। ऐसे में फिर से सख्ती बढ़ा दी गई है।
ट्रेन यात्रा से वंचित हो सकते हैं आप
कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी को मास्क लगाना अनिवार्य है। खासकर रेलयात्रा के दौरान मास्क का इस्तेमाल करना न भूलें। इससे यात्री रेलवे द्वारा लगाए जाने वाले जुर्माने से भी बच जाएंगे। ट्रेन यात्रा के दौरान यदि लोगों ने ठीक से मास्क नहीं पहना है तो उसे यात्रा से वंचित भी किया जा सकता है। रेलवे ने हिदायत दी है कि यदि कोई यात्री इन नियमों को तोड़ता है तो उसे जुर्माना चुकाने के साथ जेल भी जाना पड़ सकता है।
यात्रियों को किया जा रहा जागरूक
देशभर के सभी रेलवे स्टेशनों पर और ट्रेन में सफर के दौरान मास्क पहनने के निर्देश हैं। ऐसे में यदि कोई यात्री मास्क नहीं पहनेगा तो उनके खिलाफ आरपीएफ को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वहीं रेलवे स्टेशनों पर आने-जाने वाले यात्रियों को टीटीई द्वारा मास्क पहनने के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है।
जुर्माने के साथ जेल भी पड़ सकता है जाना
वहीं, रेलवे के मुताबिक, कोरोना वायरस के प्रसार को बढ़ाने वाली गतिविधियों से किसी व्यक्ति की सुरक्षा को खतरा हो सकता है, इसलिए संबंधित व्यक्ति को रेल कानून की धारा-145, 153 और 154 के तहत सजा दी जा सकती है। इसमें जुर्माने देने के साथ जेल यात्रा भी करनी पड़ सकती है।
शारीरिक दूरी के नियमों का पालन जरूर करें
रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (आरपीएफ) ने होली त्योहार के मद्देनजर ट्रेन यात्रा करने के लिए सख्त दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके तहत रेलवे स्टेशन परिसर में मास्क नहीं पहनने या सही तरीके से नहीं पहनने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही शारीरिक दूरी का पालन करने की भी हिदायत दी गई है।
इन बातों पर दें ध्यान
- सार्वजनिक जगहों पर थूकना भी अपराध माना जाएगा। इसमें सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है।
- रेलवे स्टेशन परिसर में हों या फिर ट्रेन का सफर कर रहे हों। मास्क लगाना अनिवार्य है।
- जांच में कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी ट्रेन यात्रा की कोशिश करने वाले लोगों पर रेल अधिनियम की विभिन्न धारा में मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। ऐसे यात्रियों पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसी के साथ नियम तोड़ने पर यात्री को कैद की सजा भी हो सकती है।