Manish Sisodia News: आप किसी को हमेशा के लिए जेल में नहीं रख सकते... जब SC ने सिसोदिया की अर्जी पर ED से किए सवाल
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़े सवाल पूछे हैं। जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए ईडी से पूछा कि सिसोदिया पर लगाए गए आरोपों पर अभी तक बहस क्यों शुरू नहीं हुई वह कब तक होगी? ईडी की ओर से ASG राजू कोर्ट में पेश हुए थे।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़े सवाल पूछे हैं। जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए ईडी से पूछा कि सिसोदिया पर लगाए गए आरोपों पर अभी तक बहस क्यों शुरू नहीं हुई, वह कब तक होगी? ईडी की ओर से ASG राजू कोर्ट में पेश हुए थे, जिन्होंने कहा कि शराब नीति घोटाला (Liquor Policy Scam Case) मामले में ईडी और सीबीआई आम आदमी पार्टी (AAP) को आरोपी बनाने पर विचार कर रही है। बता दें कि सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई मंगलवार को भी जारी रहेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा कि मनीष सिसोदिया पर लगाए गए आरोपों पर अभी तक बहस क्यों शुरू नहीं हुई है। कोर्ट ने कहा कि कहा कि आप किसी को अनंत काल तक जेल में नहीं रख सकते हैं। आप आश्वस्त नहीं हैं कि आप कब बहस कर सकते हैं, क्योंकि एक बार आरोप पत्र दाखिल हो जाने के बाद बहस शुरू होनी चाहिए।
और क्या हुई बहस?
ईडी की ओर से पेश हुए एएसजी एसवी राजू ने कहा कि ईडी आप को आबकारी नीति घोटाला मामले में आरोपी बनाने पर विचार कर रही है। इस पर न्यायाधीश ने कहा कि वह एक अलग अपराध होगा। जिस पर एएसजी ने कहा कि यह वही मामला है। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि अपने बयान को लेकर सतर्क रहें। क्या ईडी मामले में यह अलग अपराध होगा या एक ही अपराध होगा? इसका जवाब कल दो।
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