नाबालिग बेटी को लेकर दूसरे पति के साथ अमेरिका जा सकेगी महिला, दिल्ली हाई कोर्ट ने दी अनुमति
वर्ष 2018 में अलग हुए जोड़े ने आपसी सहमति से तलाक लेने का निर्णय किया था। दोनों के बीच सहमति बनी थी कि बच्ची की कस्टडी मां के पास रहेगी और पिता के पास मुलाकात का अधिकार होगा। जनवरी 2020 में पूर्व पति ने दोबारा शादी कर ली।
नई दिल्ली, प्रेट्र। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महिला को अपनी साढ़े पांच साल की बेटी को अमेरिका ले जाने की अनुमति दी है, जहां वह अपने दूसरे पति के साथ रह रही है। हाई कोर्ट ने कहा कि बच्ची अपनी मां से बेहद जुड़ी हुई है और उसका मां के साथ रहना उसके हित में होगा।
महिला की पहली शादी वर्ष 2013 में हुई थी। गर्भावस्था के दौरान विवाद होने पर वह अपने माता-पिता के घर वापस चली गई, जहां उसने 2017 में बेटी को जन्म दिया। वर्ष 2018 में अलग हुए जोड़े ने आपसी सहमति से तलाक लेने का निर्णय किया था। दोनों के बीच सहमति बनी थी कि बच्ची की कस्टडी मां के पास रहेगी और पिता के पास मुलाकात का अधिकार होगा।
जनवरी 2020 में पूर्व पति ने की थी दोबारा शादी
जनवरी 2020 में पूर्व पति ने दोबारा शादी कर ली। महिला ने अप्रैल 2021 में दूसरा विवाह कर लिया। अब वह अपनी बेटी के साथ अपने दूसरे पति के पास अमेरिका जाना चाहती थी। इसको लेकर महिला ने हाई कोर्ट में आवेदन दायर कर पूर्व पति के बेटी से मिलने के अधिकारी की व्यवस्था में संशोधन की मांग की।
वहीं पूर्व पति ने बच्ची की कस्टडी की मांग की। इस मामले में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने महिला को बच्ची को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी। साथ ही कहा कि वह गर्मी की छुट्टियों के दौरान हर साल कम से कम तीन सप्ताह के लिए दिल्ली में अपनी बच्ची की उपस्थिति सुनिश्चित करेगी, उस दौरान बच्चे की विशेष अभिरक्षा का हकदार उसके पिता का होगा।