New Motor Vehicle Act-2019: क्या सचमुच दिल्ली-NCR के लाखों लोगों को मिलेगी राहत?
बेशक एक सप्ताह बाद भी दिल्ली सरकार की ओर से इसे लेकर अधिसूचना जारी नहीं की गई है लेकिन माना जा रहा है कि दिल्ली सरकार का परिवहन विभाग इसे लेकर कानूनी उपाय तलाश रहा है।
नई दिल्ली, जेएनएन। महीने की शुरुआत यानी एक सितंबर से देश की राजधानी दिल्ली में लागू हुए नए मोटर व्हीकल एक्ट-2019 (New Motor Vehicle Act-2019) को लेकर भारी चालान के चलते लोगों में एक ओर जागरूकता बढ़ी है तो दूसरी चालान के मामले भी बढ़े हैं और जुर्माने में भारी भरकम बढ़ोतरी हुई है। आलम यह है कि नया ट्रैफिक नियम लागू से होने से पहले जहां दिल्ली में रोजाना तकरीबन 2,500 कोर्ट के चालान किए जाते थे,लेकिन अब ऐसे मामलों की संख्या 5000 रोजाना पहुंच गई है। यह स्थिति एक सितंबर के बाद से लगातार बनी हुई है।
यहां पर याद दिला दें कि दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी (AAM AADMI PARTY) सरकार द्वारा नया मोटर एक्ट को लेकर अभी तक कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई है, ऐसे में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का कोर्ट चालान कर रही है। इस कारण इसमें इजाफा दर्ज किया जा रहा है। दिल्ली सरकार द्वारा नए मोटर एक्ट को लेकर निर्णय नहीं लिए जाने से दिल्ली में 1 सितंबर से सभी ट्रैफिक चालान का भुगतान तीस हजारी कोर्ट के वर्चुअल पोर्टल पर किया जा रहा है।
नया ट्रैफिक नियम लागू होने से पहले तक जिला अदालतों के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चालान का भुगतान होता था। दिल्ली के प्रत्येक जिले की अलग कोर्ट थी। लोगों को चालान जमा करने में सुविधा देने के मकसद से बीते जुलाई माह में तीस हजारी कोर्ट के वर्चअल पोर्टल की शुरुआत की गई थी। अब यहां पर भी भीड़ बढ़ गई है।
दिल्ली सरकार तलाश रही उपाय
बेशक एक सप्ताह बाद भी दिल्ली सरकार की ओर से इसे लेकर अधिसूचना जारी नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि दिल्ली सरकार का परिवहन विभाग इसे लेकर कानूनी उपाय तलाश रहा है। इसको लेकर परिवहन मंत्री कैलाश चंद गहलोत भी कह चुके हैं कि हम लोगों को हो रही परेशानियों का उपाय तलाश रहे हैं। दिल्ली सरकार इसको लेकर आगे क्या करने जा रही है कि इसको लेकर अब तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। ऐसे क्या सचमुच
यहां जानिए- क्या हैं नए नियम
- नए मोटर व्हीकल एक्ट में ड्राइविंग लाइसेंस (Driving license) और व्हीकल रजिस्ट्रेशन के लिए आधार अनिवार्य होगा।
- बगैर हेलमेट या ओवरलोड दुपहिया वाहन पर 3 महीने के लिए ड्राइवर लाइसेंस अयोग्य।
- बगैर हेलमेट पर 1000 रुपये और ओवर लोडिंग पर 2000 रुपये चालान।
- नाबालिग के वाहन चलाते समय हादसा होने पर माता-पिता को 25000 रुपये का चालान, साथ ही 3 साल की सजा हो सकती है। इतना ही नहीं, जुवेनाइल एक्ट के तहत केस भी चलेगा।
- अब हिट-एंड-रन के केस में सरकार पीड़ित के परिजनों को 2 लाख रुपये या इससे ज्यादा का मुआवजा देगी। ये रकम 25,000 थी।
- रोड रेगुलेशन्स के उल्लंघन पर अब 100 नहीं, 500 रुपये का जुर्माना। टिकट के बिना ट्रैवल करने का जुर्माना 200 से बढ़कर 500 रुपये हो गया है।
- अथॉरिटी के आदेशों के उल्लंघन पर जुर्माना 500 से बढ़ाकर 2,000 रुपये है। लाइसेंस के बिना अनाधिकृत वाहन इस्तेमाल करने पर जुर्माना 1,000 से बढ़ाकर 2,000 रुपये हो गया है।
- लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाने पर जुर्माना 500 से बढ़ाकर 5,000 रुपये। ड्राइविंग क्वालिफिकेशन के बिना ड्राइव करने पर जुर्माना 500 से बढ़ाकर 10,000 रुपये हो गया है।
- ओवरसाइज्ड व्हीकल पर 5,000 का जुर्माना। ओवर स्पीडिंग पर जुर्माना 400 से बढ़ाकर LMV के लिए 1000 का जुर्माना और मीडियम पैसेंजर व्हीकल के लिए 2,000 का जुर्माना।
- खतरनाक ड्राइविंग करने पर जुर्माना 1,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपए। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 2 हजार की बजाय 10 हजार रुपये जुर्माना है।
- स्पीडिंग या रेसिंग करने पर 2,000 नहीं 10,000 हजार भरने होंगे। बिना परमिट के गाड़ी चलाने पर 5000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये है।
- कैब एग्रीगेटर्स जैसे ओला, उबर के वाहन लाइसेंसिंग शर्तों के उल्लंघन पर कंपनियों पर 25,000 से 1 लाख रुपये तक का जुर्माना। सीट बेल्ट न लगाने पर जुर्माना 100 रुपए से बढ़ाकर 1,000 रुपये।
- एंबुलेंस जैसी आपातकालीन गाड़ियों को रास्ता न देने पर 10,000 रुपये का जुर्माना या फिर 6 माह की जेल। बिना इंश्योरेंस के 1,000 से जुर्माना बढ़ाकर 2,000 रुपये।