दिल्ली में कौन-कौन सी दुकानें खुलीं, क्या रहेगा बंद; ये रही पूरी लिस्ट
घरों में काम करने वाली आया एसी मैकेनिक गाड़ी मैकेनिक सीसीटीवी मैकेनिक धोबी सफाई कर्मचारी इलेट्रिशियन व प्लंबर को काम करने की इजाजत दी है।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव ने सभी जिलाधिकारियों व पुलिस उपायुक्तों (डीसीपी) को रविवार को फिर आदेश दिया है कि राजधानी में केंद्र सरकार द्वारा दी गई छूट के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों को अवश्य खोलने दें। उन्होंने अपने आठ मई के आदेश को फिर से सभी डीएम और डीसीपी को भेजा है। मुख्य सचिव ने आदेश में कहा कि जिन कारखानों को केंद्र सरकार के आदेश से खोलने की अनुमति दी गई है, उन्हें भी सरकारी अधिकारियों द्वारा खोलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। यह सरकार की गाइडलाइंस का उल्लंघन है।
उन्होंने कहा है कि सभी जिलाधिकारी व डीसीपी सभी जूनियर अधिकारी को इस बात की पूरी जानकारी दें कि वर्तमान आदेश को पूरी तरह लागू किया जा सके। मुख्य सचिव को सूचना मिली थी कि रेड जोन में खुलने वाली दुकानों व अन्य प्रतिष्ठानों की स्पष्ट सूची व निर्देश के बावजूद इन्हें खोलने में बाधाएं आ रही हैं।
सरकार के आदेशानुसार निजी कार्यालयों को खोलने की अनुमति है, जहां 33 फीसद लोग काम करेंगे। सभी मॉल, मार्केट कांप्लेक्स और सभी मार्केट जैसे खान मार्केट, करोल बाग, नेहरू प्लेस बंद रहेंगे, लेकिन इन मार्केट के भीतर आवश्यक सेवा की दुकान खुलेगी।
इन लोगों को काम करने की इजाजत
- केंद्र सरकार ने घरों में काम करने वाली आया, एसी मैकेनिक, गाड़ी मैकेनिक, सीसीटीवी मैकेनिक, धोबी, सफाई कर्मचारी, इलेट्रिशियन व प्लंबर को काम करने की इजाजत दी है।
- किताबों और स्टेशनरी की दुकान व आवासीय कांप्लेक्स में जो भी दुकानें हैं वह सब खुलेंगी।
- प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को खोलने की अनुमति मिली है। शराब की दुकान, पान व गुटखा दुकान भी खुलेंगी।
- सभी इंडस्ट्रियल एस्टेट खुले रहेंगे।
- पैकेजिंग मैटेरियल के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुली रहेंगी।
सभी शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद
- आदेश के अनुसार स्कूल, कॉलेज, सभी शिक्षण संस्थान व कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे।
- सभी होटल और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे।
- सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक गतिविधि के लिए जमा होने पर पाबंदी रहेगी।
- सिनेमा हॉल, मॉल, जिम व स्पोर्ट्स कांप्लेक्स और सैलून बंद रहेंगे।