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Covid-19 Guideline in Delhi & NCR: पढ़िये- दिल्ली-एनसीआर के शहरों के लिए ताजा गाइडलाइन, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई

Covid-19 Guideline in Delhi NCR आइये जानते हैं कि दिल्ली के साथ गुरुग्राम फरीदाबाद पलवल नोएडा ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में शादी-समारोह में कितनी संख्या है और क्या है नियम? इसके साथ अंतिम संस्कार में कितने लोग कर सकेंगे शिरकत?

By Jp YadavEdited By: Published: Sun, 11 Apr 2021 01:27 PM (IST)Updated: Sun, 11 Apr 2021 01:27 PM (IST)
Covid-19 Guideline in Delhi & NCR: पढ़िये- दिल्ली-एनसीआर के शहरों के लिए ताजा गाइडलाइन, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई
कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर धारा 144 और 188 के तहत कार्रवाई होगी।

नई दिल्ली/नोएडा/गाजियाबाद, ऑनलाइन डेस्क। दिल्ली के साथ एनसीआर में भी कोरोना वायरस का संक्रमण पहले की तुलना में ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली-NCR में शादी-समारोह के लिए कई जगह पूर्व में तो कई जगह ताजा गाइडलाइन जारी की गई हैं इसके तहत शादी-समारोह के अलावा अन्य आयोजनों के लिए मेहमान और आगंतुकों की संख्या के मद्देनजर नियम तय कर दिए गए हैं। आइये जानते हैं कि दिल्ली के साथ गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में शादी-समारोह में कितनी संख्या है और क्या है नियम? इसके साथ अंतिम संस्कार में कितने लोग कर सकेंगे शिरकत?

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दिल्ली में सिर्फ 50 बराती, 50 फीसद यात्रियों के साथ चलेगी बसें

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (Delhi Disaster Management Authority) की तरफ से जारी निर्देशों के अनुसार, सभी तरह की सार्वजनिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लग गया है। इसके साथ ही शादी-समारोह में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। इसके साथ 50 फीसदी की क्षमता के साथ ही सरकारी दफ्तरी दफ्तर में कर्मचारी आएंगे। बसों में भी यात्रियों की संख्या 50 फीसद की गई है, जबकि मेट्रो में भी 50 फीसद के साथ लोग यात्रा करेंगे।  दिल्ली में सभी तरह की सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगीं। इसके साथ ही सभी स्वीमिंग पुल भी बंद रहेंगे। रेस्तरां और बार को 50 फीसद क्षमता के साथ खोला जा सकेगा। 

नोएडा-गाजियाबाद में सिर्फ 100 बराती हो सकते हैं शामिल

उत्तर प्रदेश सरकार के मुताबिक, नोएडा-ग्रेटर नोएडा में शादी समारोहों में शामिल होने वाले लोगों की सीमा संख्या को एक बार फिर से कम करने का फैसला किया गया है। यूपी सरकार की ओर से भी शादी समारोहों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है, इसके मुताबिक शादी समारोह में सिर्फ 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे इसके साथ शादी में बैंड और डीजे पर भी रोक रहेगी। नई गाइडलाइन के अनुसार, अगर बारात घर की क्षमता 100 की है, तो वहां आयोजित समारोह में केवल 50 लोग शामिल होंगे, इस नए नियम के उल्लंघन पर मुकदमा होगा। इसके साथ ही शादी-समरोह में बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। नियमों को मुताबिक, कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर धारा 144 और 188 के तहत कार्रवाई होगी। बता दें कि नोएडा और गाजियाबाद में पूर्व में उचित सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ शादी व अन्य समारोहों में 200 मेहमानों के शामिल होने की अनुमति दी थी। अब हालात को देखते हुए इसे 100 तक सीमित कर दिया गया है।

गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत एनसीआर के जिलों में एक है नियम

कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल में भी जिला प्रशासन आदेश जारी कर चुका है। इसके तहत शादी-समारोह में खुले में 500 बराती तो बंद जगह पर 200 मेहमान शिरकत कर सकेंगे।  वहीं, नियमों को तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

  • दिल्ली में 12वीं तक के स्कूल अगले आदेश तक बंद, 30  अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगा
  • नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी सभी स्कूल 17 अप्रैल नहीं खुलेंगे, 17 अप्रैल तक रहेगा नाइट कर्फ्यू
  • गाजियाबाद में 17 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है तो हापुड़ में फिलहाल सख्ती बरती जा रही है।
  • गुरुग्राम और फरीदाबाद में 12वीं तक स्कूल बंद, मास्क नहीं पहनने और शारीरिक दूरी का पालन नहीं करने पर की जा रही है कार्रवाई

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